दुर्ग : किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक बेचने के मामले में थाना कुम्हारी पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
संक्षिप्त विवरण :ऋषभ राज फर्टिलाइजर, कुम्हारी के संचालक मनीष गुप्ता द्वारा किसानों को यूरिया एवं अन्य उर्वरक शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर दिनांक 13.06.2026 को फर्टिलाइजर निरीक्षक सरिता साहू द्वारा जांच दल के साथ संबंधित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक विक्रय किए जाने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए।
उक्त जांच के आधार पर फर्टिलाइजर निरीक्षक द्वारा थाना कुम्हारी में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर दिनांक 18.08.2026 को आरोपी मनीष गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा किसानों को आवश्यक उर्वरक यूरिया एवं अन्य खाद शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय किए जाने का मामला जांच में सामने आया, जिस पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।
आरोपी का नाम : 1. मनीष गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, शंकर नगर, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना कुम्हारी पुलिस टीम द्वारा प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। प्रकरण से संबंधित जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस किसानों एवं आम नागरिकों से अपील करती है कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर आवश्यक वस्तुओं, उर्वरक अथवा अन्य सामग्री की बिक्री किए जाने की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग अथवा पुलिस को सूचित करें। निर्धारित मूल्य एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।




















