रायपुर : दिनांक 02.08.2026 की रात्रि लगभग 03:00 बजे थाना कोतवाली पुलिस को गांधी नगर, कालीबाड़ी क्षेत्र स्थित प्रताप ताण्डी के मकान की छत पर कुछ युवक-युवतियों द्वारा जन्मदिन की पार्टी के दौरान तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर हुल्लड़बाजी किए जाने की शिकायत फोन पर प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पहली बार समझाइश देने पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया।
कुछ समय पश्चात पुनः उसी स्थान पर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस दल दोबारा मौके पर पहुंचा। पुलिस द्वारा साउंड सिस्टम बंद कराने एवं समझाइश देने पर वहां मौजूद युवक-युवतियों द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए पुलिस दल के साथ झूमा-झटकी एवं धक्का-मुक्की की गई, अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। घटना के दौरान पुलिस कर्मियों को चोटें भी आईं।
घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके पश्चात थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया।आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296, 115(2), 351(2), 121, 121(1), 191 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपीगण: 1. प्रताप ताण्डी, पिता– कपूर ताण्डी, उम्र 33 वर्ष, निवासी सुलभ के पीछे, गांधी नगर कालीबाड़ी, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर।
2. हरीश ताण्डी, पिता– राजू ताण्डी, उम्र 30 वर्ष, निवासी सुलभ के पीछे, गांधी नगर कालीबाड़ी, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर।
3. दीपक दास, पिता– कन्हैया लाल दास, उम्र 26 वर्ष, निवासी आश्रियाना गर्ल्स हॉस्टल, सुभाष नगर, टिकरापारा, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर।
4. विपुल जोशी, पिता– नरेश कुमार जोशी, उम्र 30 वर्ष, निवासी आर.डी.ए. बिल्डिंग, सी.आर.-15, शास्त्री चौक, थाना मौदहापारा, जिला रायपुर।
5. हर्षा महानंद, पिता– अरुण महानंद, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के सामने, आकाशवाणी, सिविल लाइन, थाना सिविल लाइन, जिला रायपुर।
6. दिव्या सोनी, पिता– बनमाली सोनी, उम्र 27 वर्ष, निवासी गांधी नगर बस्ती, कालीबाड़ी, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर।
7. उपासना सोनी, पिता– बनमाली सोनी, उम्र 28 वर्ष, निवासी गांधी नगर बस्ती, कालीबाड़ी, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर।
रात्रिकाल में सार्वजनिक शांति भंग करना, तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर हुल्लड़बाजी करना, शराब के नशे में उत्पात मचाना तथा पुलिस अथवा किसी भी शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार, झूमा-झटकी या शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना गंभीर दंडनीय अपराध है। रायपुर पुलिस ऐसे कृत्यों के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति पर कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।




















