बिलासपुर : पीड़िता ने थाना सरकंडा में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अजय कुमार बघेल (उम्र 26 वर्ष), निवासी बुढ़तीपारा, पौसरा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर पिछले चार साल से उसे पसंद करता था और शादी का वादा कर बातचीत करता था। घटना दिनांक 04.11.2024 को आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी शादी का आश्वासन देकर वह लगातार 18.06.2025 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। अप्रैल 2025 में जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसे जबरन टेबलेट खिलाकर एक माह का गर्भ गिरा दिया। बाद में आरोपी और उसके परिजनों ने सामाजिक तौर पर शादी का आश्वासन (नारियल फोड़कर) दिया था, लेकिन बाद में आरोपी शादी की बात से पूरी तरह मुकर गया और बातचीत बंद कर दी।
पुलिस कार्रवाई पीड़िता की शिकायत पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 383/2026, धारा 69 बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी: मामले के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा कड़े प्रयासों और मुखबिर की सूचना पर आरोपी अजय कुमार बघेल को नागपुर महाराष्ट्र में एक निर्माणाधीन काम्पलेक्स से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा गया।
सराहनिय भूमिका- उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार आर्य, उनि अमृत लाल साहू, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर मरावी, आरक्षक रमेश देवांगन की विशेष भूमिका रही।




















