गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 19 मई 2026 : जिले में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति को सुचारु और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों की क्षमता के आधार पर पेट्रोल-डीजल की बिक्री की मात्रा निर्धारित की गई है। निर्देशों के तहत बड़े वाहनों में अधिकतम 100 लीटर, कारों में 20 लीटर तथा बाइक में 2 लीटर तक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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