राजनांदगांव : प्रार्थी द्वारा थाना बसंतपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी पहचान माह अप्रैल 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी मोनू कुमार चिरावतकर, कविता उर्फ दामिनी तथा सोनल उर्फ बबीता से हुई थी। पहचान बढ़ने के बाद आरोपीगण द्वारा प्रार्थी से मोबाइल के माध्यम से लगातार बातचीत की जाने लगी।
बातचीत के दौरान आरोपीगण द्वारा स्वयं को ब्लड कैंसर, माईग्रेन एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना तथा परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाना बताया गया। आरोपीगण द्वारा कभी मां एवं बहन को पैसे देने, तो कभी राशन एवं इलाज के नाम पर प्रार्थी से रकम की मांग की जाती रही।
प्रार्थी आरोपीगण की झूठी एवं भावनात्मक बातों में आकर अलग-अलग किश्तों में कुल 3,00,000/- रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर चुका था। बाद में स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी मिलने पर जब प्रार्थी द्वारा अपनी रकम वापस मांगी गई, तब आरोपीगण द्वारा उसे झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी जाने लगी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 244/2026 धारा 318(4), 308, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना स्तर पर विशेष टीम गठित कर आरोपीगण के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। आरोपी मोनू कुमार चिरावतकर, कविता उर्फ दामिनी तथा सोनल उर्फ बबीता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया।
आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाइल फोन जप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने उपरांत आरोपीगण को जेल
आरोपीगण के नाम – 1 मोनू कुमार चिरावतकर पिता अशोक कुमार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम टेडेसरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव।
2 कविता उर्फ दामिनी पिता संजय उर्फ सोनू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम टेडेसरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव।
3 सोनल उर्फ बबीता पिता संजय उर्फ सोनू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम टेडेसरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव।




















