छत्तीसगढ़

निजी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी खाता खुलवाने और अवैध लेन-देन का आरोपी बैंक कर्मचारी 4 वर्ष बाद गिरफ्तार

रायपुर:- प्रार्थी अजय कुमार यदु ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी ब्राम्हणपारा महितोष चौक के पास मां सम्लेश्वरी ऑफसेट प्रिंटर्स की दुकान है, जिसका वह प्रोपराईटर है। वर्ष 2011 में प्रार्थी के साले कोमल यदु के परिचित थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत कृष्णा कॉम्पलेक्स स्थित इंडसइंड बैंक में कार्यरत् कर्मचारी मनीष राव प्रार्थी के पास उसकी दुकान में आया चूंकि मनीष राव प्रार्थी के साले से परिचित था जिसके कारण प्रार्थी भी मनीष राव को पहचांनता था। मनीष कदम ने प्रार्थी को बताया कि यदि वह इंडसइंड बैंक में अपनी फर्म का खाता खोलता है तो उसे अन्य बैंको की तुलना में अधीक ब्याज मिलेगा साथ ही उसके माध्यम से बैंक में जितने अधिक खाते खुलेंगें उसका प्रमोशन उतना जल्द होगा एवं मनीष ने प्रार्थी को यह भी कहा कि, यदि वह खाते में लेनदेन ना भी करे तो भी चलेगा। जिस पर प्रार्थी मनीष राव के झांसे में आ गया उसी दौरान मनीष कदम ने प्रार्थी के दुकान पर ही उससे बैंक में उसके फर्म मां सम्लेश्वरी ऑफसेट प्रिंटर्स के नाम पर चालू खाता खोलने के लिए कई दस्तावेजो पर हस्ताक्षर कराये, साथ ही बैंक में चालू खाता खोलने के लिये प्रार्थी से उसके विभिन्न निजी दस्तावेजों की छायाप्रति तथा पासपोर्ट साईज की भी कलर फोटो भी ली। इसके अलावा मनीष कदम ने फर्म के नाम पर चालू खाता खोलने के लिये 10,000/- रूपये नगद भी लिया तथा कुछ दिनो बाद उसने प्रार्थी को उसके चालू खाते का चेक बुक भी प्रदान किया। इस दौरान प्रार्थी न ही कभी खाता खोलने बैंक गया और न ही पैसे निकालने बैंक गया किन्तु दिनांक 13.12.2019 को उसे प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पुजारी चौम्बर्स पचपेढी नाका से समंस प्रेषित कर ईडी के स्थानीय कार्यालय बुलाया गया, जहां प्रार्थी को जानकारी हुई की उसे कन्हैयेा सेल्स नामक फर्म का प्रोपाइटर बनाकर इंडसइंड बैंक के कर्मचारी मनीष कदम और तत्कालीन बैंक प्रबंधक तथा अन्य सहयोगियोंने एक राय होकर सुनियोजित षडयंत्र के तहत छल-कपट व धोखाधडी पूर्वक, कूट रचना कर चालू खाता खोलकर विदेशों से रूपयों का अवैध लेन-देन किया है। जिसके पश्चात् जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 21/22 धारा 419, 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी की पतासाजी कर उसके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे थे।

चूंकि ठगी की घटना को अंजाम देने के पश्चात् से आरोपियान लगातार फरार चल रहे थे जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा मुखबीर लगाकर भी आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान ए.सी.सी.यू. की टीम को तकनीकी साक्ष्यों से प्रकरण में संलिप्त आरोपी मनीष कदम राव के जिला रायपुर में उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी मनीष कदम राव को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी-मनीष राव कदम पिता घनश्याम राव कदम उम्र 45 साल निवासी अविनाश कैपिटल होम्स फेस 02 ब्लॉक नं. सी म.नं. 513 थाना विधानसभा रायपुर।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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