छत्तीसगढ़

जशपुर : जाली नोट को कूटरचना कर उसका दुर्व्यापार करने के दोषसिद्ध आरोपियों को न्यायालय द्वारा 08-08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया..

जशपुर : दिनांक 09.03.2021 को थाना पत्थलगांव को मुखबीर से सूचना मिली कि 02 व्यक्ति सुपर स्पलेण्डर मोटर सायकल क्र. CG 12 AS 2795 में पालीडीह स्थित एक राईस मिल के पास काले रंग का बैग रखे नकली नोट बदलने के फिराक में खड़े हैं, उक्त सूचना पर थाना पत्थलगांव पुलिस स्टाॅफ द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये घेराबंदी कर 02 व्यक्तियों को पकड़कर गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर अपना नाम श्यामरतन सोनझरी एवं शिवचरण दास बताये।

उक्त पकड़े गये व्यक्ति में श्याम रतन सोनझरी उम्र 45 साल निवासी सिरमिना थाना पसान जिला कोरबा (छ.ग.) के पास रखे बैग की तलाशी लेने पर 500 /- रूपये का 120 नोट, 200 /- रूपये का 02 नोट, 100 /- रूपये का 02 नोट एवं नोट के साईज का कटिंग किया हुआ कागज 07 बंडल, 01 नग सोने जैसे धातु का बिस्कुटनुमा, 01 नग नोकिया मोबाईल मिलने पर जप्त किया गया।

दूसरे व्यक्ति शिवचरण दास उम्र 33 साल निवासी फुलालीकला पाली थाना पाली जिला कोरबा (छ.ग.) के पास रखे मोटर सायकल क्र. CG 12 AS 2795 एवं बैग की तलाशी लेने पर 500 /- रूपये का 47 नोट, 200 /- रूपये का 83 नोट, 100 /- रूपये का नया एवं पुराना 54 नोट एवं 01 नग मोबाईल मिलने पर जप्त किया गया।

श्याम रतन सोनझरी एवं शिवचरण दास के पास से जप्त नोटों की पहचान बैंक/करेंसी नोट प्रेस से कराई गई। श्याम रतन सोनझरी के पास बरामद नोटों में 500 /- रूपये का 80 नोट, 200 /- रूपये का 02 नोट, 100 /- रूपये का 02 नोट नकली होना पाया गया एवं शिवचरण दास के पास बरामद नोटों में से 500 /- रूपये का 11 नोट नकली होना पाया। उक्त दोनों के पास बरामद सोने जैसे धातु को परीक्षण उपरांत नकली होना पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में अप.क्र. 60/2021 धारा 489 बी, 489 सी, 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र भा.द.सं. की धारा 489(ख), 489(ग), 420/34 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में श्री अशोक कुमार साहू, विशेष प्रकरण (एन.आई.ए. एक्ट) बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त दोनों अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 489-ख के अपराध के लिये 08 वर्ष एवं 489-ग के अपराध के लिये 04 का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 489-ख में रू. 1,500 /-(एक हजार पाॅच सौ) तथा 489-ग में रू. 1,000 /-(एक हजार) से दण्डित किया गया है, और अर्थदण्ड की अदायगी चूक किये जाने पर 6 माह/4 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तों का दी गई उपरोक्त दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकल को राजसात करने एवं जप्तशुदा असली नोट को शासन के मद में जमा करने हेतु आदेशित किया गया है।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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