छत्तीसगढ़

पीएसीएल चिटफंड बीमा कंपनी के एक और फरार डायरेक्टर को रतनपुर पुलिस ने किया गिरफतार…

बिलासपुर : वर्ष 2018 से पीएसीएल बीमा कंपनी के विरूद्ध थाना रतनपुर में दर्ज प्रकरण के बाद से लगातार फरार डायरेक्टरो के पतासाजी दौरान कंपनी के फरार आरोपीयो अभियुक्त जोगींदर टायगर जो कबीरधाम छ0ग के अपराध क्रमांक 363/2015 धारा 420,406,34 भादवि , 4,5 इनामी चिंटफंड एवं धन परिचान के तहत दिनांक 02.06.2022 से जिला जेल कबीरधाम में निरूद्ध हैं, जिसकी जानकारी जिला जेल कबीरधाम से जानकारी प्राप्त किया गया तथा कबीरधाम पुलिस से जानकारी प्राप्त हुआ कि जोगेदंर टायगर दिनांक 28.12.2022 के जिला जेल कबीरधाम से रिहा हो रहा हैं कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया बिलासपुर पारूल माथुर, पीएसीएल के नोडल अधिकारी श्री राहूल शर्मा अनुविभागीय अधिकारी कोटा श्री आषीश अरोरा के दिशा निर्देश मार्गदर्शन पर कबीरधाम पुलिस से लगातार संपर्क कर दिनांक 28.12.2022 के रतनपुर के सउनि ओकार बंजारे एवं हमराह स्टाफ के कंवर्धा रवाना होकर कबीरधाम पुलिस के सहायता से दिनांक 28.12.2022 के 22.00 बजे जोगेंदर टाईगर पिता रघुवीर टाईगर साकिन ढकाला रोड ग्राम खेरजत्वन के पास पटियाला थाना सदर जिला पटियाला पंजाब को अपने अभिरक्षा में लेकर थाना रतनपुर लाकर अनियमित वित्तीय कपंनी च्।ब्स् इंडिया लिमिटेड बीमा कंपनी के संबंध में पूछताछ करने पर पी0ए0सी0एल0 के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त जोगेदंर टायगर द्वारा उक्त कंपन्नी में वर्ष 2005 से 2008 तक कंपनी में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ होना अपने कथन में बताया हैं ।

अभियुक्त के अपराध स्वीकार करने पर दिनांक थाना रतनपुर के अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 22/2018 धारा 420,34 भादवि 4,5,6 एवं 10 निक्षेपको के संरंक्षण अधिनियम में दिनांक 29.12.2022 के प्रातः 04.00 बजे विधिवत गिरफतारी कार्यवाही किया गया तथा आज दिनांक 29.12.202 के माननीय विशेष न्यायालय बिलासपुर में रिमांड पर पेस किया गया मुताबिक माननीय न्यायालय ओदश केंद्रीय जेल बिलासपुर जेल दाखिल किया गया हैं। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

गिरफतार आरोपी 1 जोगेंदर टाईगर पिता रघुवीर टाईगर साकिन ढकाला रोड ग्राम खेरजत्वन के पास पटियाला थाना सदर जिला पटियाला पंजाब।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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