छत्तीसगढ़

बिलसपुर : जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक में लगभग 80 लाख रूपये का धोखाधड़ी करने वाली आरोपीया गिरफ्तार

आरोपिया कैशियर का करती थी काम 2016 से लेकर अब तक खाताधारको के जमा पैसा को खाताधारको के एकाउण्ट में जमा नही करके रख लेती थी अपने पास..

बिलासपुर :- कि प्रार्थी हितेश सलुजा पिता श्री अनील सलुजा उम्र-35 साल साकिन जीवाजी हाईट्स फ्लैट नंबर 102 कपिल नगर थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर हाल मुकाम शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय मर्या0 बैंक मण्डी शाखा जगमल चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर के द्वारा दिनांक 09/12/2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वर्तमान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0 मण्डी शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर जून 2020 से पदस्थ हैं तथा उसके शाखा में लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर खुशबू शर्मा पति श्री शशांक शर्मा पदस्थ हैं जो 2014 से शाखा में कैशियर का काम कर रही हैं शाखा में खाता धारको के द्वारा पैसा जमा करने तथा पैसा निकालने संबंधी कार्य कैशियर श्रीमती खुशबू शर्मा के द्वारा किया जाता हैं कि दिनांक 02/11/2022 को शाम को शाखा का वाउचर हस्ताक्षर करने हेतु चेक किया, जिसमें एक कृषक जिसका नाम ……लिखा हुआ था जिसका खाता संख्या ……….लिखा हुआ था के खाते में 5 हजार रूपये जमा करने की पर्ची और 15 हजार रूपये निकालने की नामे पर्ची दो अलग-अलग वाउचर देखा तो उन दोनों वाउचर को चेक किया, जिसमें जमा वाउचरा (पैसा जमा करने का फार्म) और नामे वाउचर (पैसा निकालने का फार्म) में कृषक …….का हस्ताक्षर अलग-अलग दिखाई दे रहा था, तो उसके द्वारा उक्त कृषक का बैंक स्टेटमेंट चेक किया गया जिसमें कई प्रकार की अनियमितता पायी गयी तो बैंक की कैशियर श्रीमती खुशबू शर्मा को बुलाकर उक्त अनियमितता के संबंध में जानकारी मांगा तो कैशियर श्रीमती खुशबू शर्मा के द्वारा उक्त खाता धारक के पैसे को पूर्व से निकालकर अपना उपयोग कर लेना बतायी और हाथ से पासबुक में सही एट्री कर देती थी बतायी जिससे खाता धारक को गडबडी का पता नहीं चलता था।

शाखा में कैशियर श्रीमती खुशबू शर्मा के द्वारा उक्त गडबडी किये जाने की जानकारी प्रार्थी को होने पर उक्त गडबडी के संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर जांच किया जिसमें कैशियर श्रीमती खुशबू शर्मा के द्वारा अन्य बहुत से खाता धारको के साथ इसी प्रकार की गडबडी करके उसके साथ धोखाधडी करते उनके पैसे लगभग 80 लाख रूपये को श्रीमती खुशबू शर्मा के द्वारा उपयोग कर लिया गया हैं कि लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 478/2022 धारा 420,409,468 भादवि. कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीया से पूछताछ किया गया जिससे आरोपिया के द्वारा अपने सास तथा ससुर के कहने शाखा के खाता धारको के साथ के साथ धोखाधड़ी कर खाता धारको के पैसे को अपने पास रख कर अपने पति शशांक शर्मा को देकर धोखाधड़ी करना बताई करना बताई। मामले में अन्य आरोपियो का पता तालास किया जा रहा है। आरोपिया गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

नाम आरोपीगण:- (1)खुशबू शर्मा पति शशांक शास्त्री उम्र-32 साल निवासी सांई बिहार कॉलोनी यदुनंदन नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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