छत्तीसगढ़

10 वर्षीय मासूम की हत्या के प्रकरण का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार.. दलदल में मिला था मृत बालक का शव, धान चोरी करने के संबंध में जानकारी देने की बात पर दिया था, हत्या की घटना को अंजाम.

रायपुर – प्रार्थी मनीराम निर्मलकर ने थाना आरंग में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम भानसोज आरंग का निवासी है। दिनांक 15.12.22 को उसका नाबालिग पुत्र रूपेन्द्र निर्मलकर उम्र 10 वर्ष घर में नही था प्रार्थी द्वारा पता करने पर रोशन साहू ने बताया की रूपेन्द्र करीब शाम 05.30 बजे मेरे घर बाड़ी में थैला लेकर आया था जिसे चोरी करना सिख रहा है बोलकर डांटना बताया प्रार्थी द्वारा अपने रिश्तेदारों/परिचितों के साथ अपने पुत्र को आस-पास तलाश किया गया परंतु उसका कोई पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के 10 वर्षीय नाबालिग पुत्र रूपेन्द्र निर्मलकर को वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर अपहरण करने की आशंका पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 780/22 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

नाबालिग के अपहरण की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक माना सुश्री कल्पना वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, थाना प्रभारी आरंग श्रीमती कमला पुसाम ठाकुर एवं निरीक्षक रोहित मालेकर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अपहृत बालक की जल्द से जल्द पतासाजी कर दस्तायाब करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मंे एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अपहृत बालक की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित उसके घर के अन्य सदस्यों से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही रोशन साहू एवं आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर अपहृत के पतासाजी के प्रयास किये जा रहे थे।

इसी दौरान टीम के सदस्यों को दिनांक 17.12.2022 को थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत मोखलाखार स्थित दलदल में अपहृत नाबालिग रूपेन्द्र निर्मलकर का शव मिला। जिस पर शव का पी.एम. कराया गया, डॉ. द्वारा शार्ट पी.एम. रिपोर्ट में बालक की मृत्यु गला दबाकर करना लेख किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम के सदस्यों द्वारा हत्या के मामले के सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु कार्य करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा बालक के परिजनों सहित रोशन साहू से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही सबका पृथक – पृथक बयान लेकर आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को बारिकी से खंगालने के साथ ही प्रकरण मंे अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर भी तैनात किये गये।

इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि मृत बालक को अंतिम बार ग्राम भानसोज आरंग निवासी दुर्गेश निर्मलकर उर्फ महंगू के साथ देखा गया था। टीम के सदस्यों द्वारा दुर्गेश निर्मलकर की पतासाजी करने पर ज्ञात हुआ कि वह दिनांक घटना से अन्यत्र फरार है। जिस पर पुलिस टीम के सदस्यों को दुर्गेश निर्मलकर पर शक गहरा गया तथा उसकी पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दुर्गेश निर्मलकर के छिपने के हर संभावित स्थानों मेें लगातार रेड कार्यवाही कर अंततः दुर्गेश निर्मलकर उर्फ महंगू को महासमुंद से पकड़ा गया।

घटना के संबंध में दुर्गेश निर्मलकर उर्फ महंगू से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा रूपेन्द्र निर्मलकर की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया गया। पूछताछ में आरोपी दुर्गेश निर्मलकर उर्फ महंगू ने बताया कि वह मृतक रूपेन्द्र निर्मलकर के साथ मिलकर गांव में ही धान चोरी किया करते थे तथा चोरी की धान से आरोपी दुर्गेश निर्मलकर उर्फ महंगू अधिक धान अपने पास रख लेता था एवं मृतक को कम धान देता था जिस पर दोनों के मध्य विवाद होने पर मृतक द्वारा आरोपी दुर्गेश निर्मलकर को कहा गया कि वह अपने घर व गांव के अन्य लोगों को बता देगा कि तुम्हारे द्वारा ही मुझसे जबरन धान चोरी कराया जाता है इसी बात पर आरोपी दुर्गेश निर्मलकर ने रूपेन्द्र निर्मलकर की गला दबा कर हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से ग्राम भानसोज मोखला खार स्थित दलदल में शव को फेंककर फरार हो गया था।

आरोपी दुर्गेश निर्मलकर उर्फ महंगू को गिरफ्तार कर प्रकरण में उसके विरूद्ध पृथक से धारा 302, 201 भादवि. जोड़ी जाकर कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार – दुर्गेश कुमार निर्मलकर उर्फ महंगू पिता तिहारू राम निर्मलकर उम्र 20 साल निवासी ग्राम भानसोज थाना आरंग रायपुर।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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