कांकेर : दिनांक 03.08.2026 को पीड़िता ने थाना पखांजूर में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई के व्यवसायिक साझेदार चन्द्रशेखर पोया का उसके घर आना-जाना था। वर्ष 2018 में आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता का विश्वास जीता और उसके साथ संबंध स्थापित किए।
पीड़िता के अनुसार, 10.03.2018 की रात्रि घर में रुकने के दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब आरोपी ने विवाह करने से स्पष्ट इंकार कर दिया, तब पीड़िता ने थाना पखांजूर में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 136/2026 अंतर्गत धारा 376 एवं 376(2)(ढ) भारतीय न्याय संहिता/प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार कुर्रे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी पखांजूर श्री कुलदीप बंजारे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक तेज कुमार वर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई।
पुलिस टीम ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को ग्राम पुसेवाड़ा, थाना खड़गांव, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।




















