कोण्डागांव : प्रार्थी अभिराम सोरी निवासी ग्राम गिरोला थाना व जिला कोण्डागांव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम गिरोला में रहता है खेती किसानी का काम करता है। वर्ष 2017 में पटवारी पद हेतु भर्ती निकली थी, जिसमें उसने फार्म डाला था। ग्राम बफना निवासी रितेश पटेल जो कि आवेदक का पूर्व परिचित था, ने पटवारी पद पर नौकरी लगवा देने की बात कहकर झांसा में लेकर आवेदक अभिराम सोरी से 06 लाख 50 हजार रूपये ले लिया जिसके बाद रितेश पटेल ने ना ही आवेदक की नौकरी लगवाई और बार बार मांगने पर भी रकम वापस नहीं कर रहा था कि रिपोर्ट पर थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 188/2026 धारा 420 भादवि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री पंकज चंद्रा (भा०पु०से०) के निर्देशानुसार एवं अति० पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कपील चन्द्रा, तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव श्री रूपेश कुमार के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय के नेतृत्व में थाना कोण्डागांव एवं सायबर सेल की टीम गठित किया गया।
गठित टीम के द्वारा आरोपी रितेश पटेल पिता धरम कौशिक उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बफना थाना व जिला कोण्डागांव (छ०ग०) का पता तलाश प्रारंभ किया गया, जो अपने संकुनत में मिला पुछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया, जिसे दिनांक 14.06.2026 के विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया एवं आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। पूर्व में भी आरोपी रितेश पटेल को थाना कोण्डागांव में ठगी, बलवा, प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार किया जा चुका है।




















