बिलासपुर :- प्रार्थिया ग्रीन हाउस मकान नंबर 25 में अपने बुआ एवं बड़ी बहन के साथ रहती है तथा कक्षा 05 वीं में अध्ययनरत है कि राजेश राव सिरगिटटी के द्वारा ग्राम सागर लाखासार स्थित अपने मकान में ले जाकर रखकर दिनाक 01.05 2021 से लगातार 24.05.2021 के दरम्यान प्रार्थिया के साथ अस्लील हरकत करने और गदी-गदी बात करने लगा जिससे मेरी लज्जा भंग हुई है जिस पर थाना सकरी में अपराध कमांक 209/2021 धारा 354 भादवि लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशत अग्रवाल द्वारा अपराध गभीर प्रकृति की होने से तत्काल आरोपियों की गिरफतारी हेतु आस्यक दिशा-निर्देश देने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी, सागर पाठक द्वारा प्रकरण के आरोपी राजेश राव पिता तानाजी राव उम्र 47 वर्ष साकिन संतोषी मंदिर वार्ड क. 10 सिरगिटटी थाना-सिरगिटटी. जिला बिलासपुर (छ ग) को दिनांक 03.06.2021 के 14.30 बजे को गिरफतार कर माननीय न्यायालय वास्ते न्याय हेतु पेश किया गया है।
प्रकरण में थाना प्रभारी सकरी सागर पाठक, उनि परिहार, प्र.आर. नवीन सोनकार प्र आर छोटेलाल जलतारे, महिला प्रधान आर रीना प्रधान, आरक्षक वीरेन्द्र साहू, उदय पाटले..सतीष यादव, राजू साहू, लेखपाल खुसरो महिला आरक्षक रीतूरानी राजपूत एवं महिला आरक्षक रामेस्सरी जोगी की विशेष भूमिका रही। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये




















