छत्तीसगढ़

देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को 18 जनवरी अपरान्ह 03 बजे से 21 जनवरी के प्रातः 09.00 बजे तक पूर्णतः बंद रखने के निर्देश

जशपुरनगर 18 जनवरी 2022कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रितेश कुमार अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासखण्ड कांसाबेल के ग्राम पंचायत कांसाबेल में 20 जनवरी 2022 को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों के आम या उप निर्वाचन 2021-22 को ध्यान में रखते हुए विकासखण्ड कांसाबेल की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना दिवस अर्थात् 18 जनवरी 2022 को अपरान्ह 03 बजे से 21 जनवरी 2022 के प्रातः 09.00 बजे तक पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।

“शुष्क दिवस” में प्रतिबंधित क्षेत्रों में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नही रहेगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण को गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाने एवं उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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