बिलासपुर :- प्रार्थी रामनाथ यादव पिता सुखीराम उम्र 35 वर्ष निवासी- खैराडीह सैदा थाना सकरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) ने थाना सकरी में आकर दिनांक 26.03.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग बहन जो दिनांक 25.03.2021 के 11.00 बजे घर से बिना बताये कही चली गई हैं एवं उसे कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगाकर ले जाने की आशंका है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सकरी मे अपराध क्रमांक 108/2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा अपराध गंभीर प्रकृति की होने से तत्काल आरोपियों की गिरफतारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी, सागर पाठक द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान नाबालिग लडकी को राकेश मरावी द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दो माह तक अपने बड़े मां पिताजी के घर ग्राम- तिल्दा नेवरा जिला सिमगा में ले जाकर वही अपने साथ रखकर लगातार बलात्कार करते रहा एवं दिनांक 25.03.2021 को वापस अपने घर लाकर घर में छिपाकर रखा था मुखबिर की सूचना पर अपहृत बालिका को आरोपी के कब्जे से उनके घर से बरामद किया जाकर आरोपी राकेश मरावी पिता रामप्रसाद उम्र 23 वर्ष निवासी-खैराडीह सैदा थाना-सकरी,जिला बिलासपुर (छ. ग.) को दिनांक 03.06.2021 के 17.30 बजे को गिरफतार कर माननीय न्यायालय वास्ते न्याय हेतु पेश किया गया है।
प्रकरण में थाना प्रभारी सकरी सागर पाठक,प्रधान आरक्षक भरत सोनी,आरक्षक विवेक चंदेल, महिला आर. रामेश्वरी जोगी की विशेष भूमिका रही। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये




















