छत्तीसगढ़

बालोद : नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी गिरफ्तार…

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बालोद :- ग्राम नेवारीखुर्द के प्रार्थी ने अपने नाबालिक पुत्री उम्र 17 वर्ष की दिनांक 14.02.2021 को घर से बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2021 को दर्ज कराया गया था, चूंकि नाबालिक लड़की को किसी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की पूर्ण संभावना होने पर अपराध कमांक 62/2021 धारा 363 भादवि दर्ज कर मामले की विवेचना की गयी।

वरिष्ठ आधिकारियों के निर्देशानुसार आरोपी के मोबाईल लोकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 05 घण्टे में ही पतासाजी कर नाबालिक लड़की को आरोपी के किराये के घर में नयापारा बालोद में बरामद किया गया और आरोपी के द्वारा उक्त नाबालिक लड़की को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर शारीरिक संबंध बनाने के कारण प्रकरण में धारा 366,376 (2)(ढ) भादवि, 4,5(ढ)6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। विवेचना के पश्चात् उक्त आरोपी मिथलेश उर्फ मोनू पिता कोमल राम उईके, उम्र 25 साल साकिन अछोली, थाना डौण्डी लोहारा हाल नयापारा बालोद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

प्रकरण में अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक जी. एस. ठाकुर, म.प्र.आर. 131 नर्मदा कोठारी, आरक्षक 563 भोपसिंह साहू, आरक्षक 1732 योगेश सिन्हा का विशेष योगदान रहा। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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