छत्तीसगढ़

दुर्ग : ऑनलाइन ठगी की रकम म्यूल बैंक खातों से आहरित कर उपयोग करने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार…

दुर्ग : थाना भिलाईनगर में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत पर दर्ज प्रकरण में पुलिस द्वारा साक्ष्यों का विश्लेषण एवं पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर राजस्थान निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

थाना भिलाईनगर में प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किए जाने पर अपराध क्रमांक 469/2024, धारा 318(4) बीएनएस एवं धारा 66D आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

विवेचना के दौरान पूर्व में गिरफ्तार कुल 05 आरोपियों के मेमोरेंडम कथनों तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रमेश सुथार की प्रकरण में संलिप्तता सामने आई। आरोपी द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर प्रार्थी से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर प्राप्त राशि को म्यूल बैंक खातों से आहरित कर उपयोग किए जाने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए।

आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर राजस्थान में संभावित ठिकानों पर तलाश की गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दिनांक 02.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा विवेचना जारी है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

आरोपी द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को म्यूल बैंक खातों के माध्यम से आहरित कर उसका उपयोग किया गया। प्रकरण में आरोपी की भूमिका के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचनात्मक परीक्षण किया जा रहा है।

घटना स्थल : ऑनलाइन माध्यम से घटना घटित होने के कारण प्रकरण की राशि विभिन्न म्यूल बैंक खातों के माध्यम से आहरित की गई। प्रकरण थाना भिलाईनगर, जिला दुर्ग में पंजीबद्ध है।

आरोपी का नाम : 1. रमेश सुथार, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बना, थाना खेरवा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर, राजस्थान।

जप्त सामग्री : प्रकरण में आरोपी की भूमिका से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विवेचनात्मक परीक्षण किया जा रहा है।

 

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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