छत्तीसगढ़

बालोद : ठगी के आरोपी गिरफ्तार प्रार्थी से अहस्तांतरित जमीन को 3,15,000 रुपए में सौदा कर ठगी…

बालोद : घटना दिनांक 20.07.2023 से दिनांक 21.09.2023 के मध्य, घटना स्थल ग्राम जगन्नाथपुर आरोपी का मकान नाम आरोपी त्रिभुवन विश्वकर्मा पिता स्व. राम मिलन उम्र 50 वर्ष निवासी जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद द्वारा अपने अपनी बहन भानबाई, रोहिणी के साथ एक राय होकर ग्राम जगन्नाथपुर स्थित खसरा नम्बर 247 रकबा 0.42 हेक्टेयर शासकीय मद की भूमि को अपने पूर्ण स्वामित्व का भूमि बताकर छल पूर्वक जुमला 13,00,000 रू में सौदा कर प्रार्थी से ब्याना बतौर इकरारनामा 3,15,500 रकम लिया, प्रार्थी द्वारा उक्त सौदा किये गये जमीन का रजिस्ट्री हेतु नकल निकाला गया, तब प्रार्थी को जानकारी हुआ कि आरोपियों द्वारा शासकीय मद की जमीन को अपना स्वामित्व का बताकर इसके साथ धोखाधड़ी किये है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 514/2024 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना के दौरान आरोपी त्रिभुवन विष्वकर्मा पिता स्व. राम मिलन उम्र 50 वर्ष निवासी जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद (छ.ग.)से पुछताछ करने पर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर कुल 3,15,500 को प्रार्थी से प्राप्त करना और प्राप्त रकम को अपनी बहनों के साथ आपस में बांटकर खर्च करना बताये, आरोपी त्रिभुवन व अन्य के द्वारा अपराध करना पाये जाने से आरोपी त्रिभुवन को विधिवत् दिनांक 19.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण का पता तलाष जारी है।

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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