छत्तीसगढ़

चोरी की बड़ी घटना को विफल कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल..

किरन्दुल थाना क्षेत्र में चोरों की सक्रियता पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक दन्तेवाडा श्री गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) श्री स्मृतिक राजनाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर के बर्मन के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस किरन्दुल श्री कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किरन्दुल निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू के नेतृत्व में दिनांक-24.09.2024 के रात्रि करीबन 23.30 बजे रात्रि टॉउन पेट्रोलिंग पर सउनि0 अनिल पामभोई के हमराह स्टॉफ प्रआर.-292, आर.-249, 156, सीएएफ प्र.आर.-2047, आर.-442, डीएसएफ आर.-3157 के साथ होकर SP-III रैक लोडिंग/एल. एण्ड टी. कंपनी क्षेत्र में पहुंचे थे कि 05 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में SP-।।। रैक लोडिंग के पास ARDEE कम्पनी के स्टोर के पास खड़े थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे तब पेट्रोलिंग पार्टी के स्टॉफ द्वारा पांचो व्यक्तियों को घेर कर पकड़े एवं नाम पता व उस क्षेत्र में इतनी रात 23.30 बजे खड़े रहने का कारण पुछने पर अपना-अपना नाम-1.भीमा कड़ती पिता-लखमा कड़ती उम्र-27 वर्ष, पता-मदाड़ी मझारपारा थाना-किरन्दुल जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0), 2. विजय कड़ती पिता-भीमा कड़ती उम्र-23 वर्ष, पता-मदाड़ी पटेलपारा थाना-किरन्दुल जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0), 3. बुधराम कड़ती पिता-आयतु कड़ती उम्र-30 वर्ष, पता-मदाड़ी मझारपारा थाना-किरन्दुल जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0), 4. छोटू कड़ती पिता-मंगू कड़ती उम्र-23 वर्ष, पता-मदाड़ी पटेलपारा थाना-किरन्दुल जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0), 5. सुदरू ताती पिता हुंगा ताती उम्र-20 वर्ष टीकनपाल कर्रेपारा थाना-किरन्दुल जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0) का रहने वाले बताते हुए SP-III रैक लोडिंग एरिया में ARDEE/एल. एण्ड टी. कंपनी का रखे लोहा चोरी करने की नियत से आना बताने पर मौके पर पुलिस के पास अनावेदकगण की गिरफ्तारी के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से अनावेदकगण भीमा कड़ती, विजय कड़ती, बुधराम कड़ती, छोटू कड़ती व सुदरू ताती को मौके पर समक्ष गवाहों के धारा 170 बी.एन.एस.एस. के तहत तहत गिरफ्तार किया जाकर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-126, 135 बी.एन.एस.एस. का इस्तगासा तैयार किया गया अगर पुलिस द्वारा अनावेदकगणों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अवश्य ही चोरी की घटना कारित करते। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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