छत्तीसगढ़

प्रेमिका को पाने की लालच में हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, मृतक के साथ रह रही महिला ने किया पुलिस को गुमराह एवं साक्ष्य छिपाने का किया प्रयास..

जशपुर : प्रार्थी सरोज लकड़ा निवासी जरिया ने दिनांक 20.02.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके निर्माणाधीन पक्का मकान के एक कमरे में मृतक प्रदीप मिंज एवं शोभा मुण्डा पति-पत्नि के रूप में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, उनके साथ अंबिकापुर के कुछ व्यक्ति भी काम करने आये हुये थे जो दो सप्ताह काम करने के बाद वापस चले गये। घटना दिनांक के प्रातः लगभग 09ः30 बजे इसके घर में राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति ने फोन कर बताया कि राजमिस्त्री प्रदीप मिंज को कोई अज्ञात व्यक्ति घातक हथियार से मारा है, खून से लथपथ पड़ा हुआ है, आप आईये बोलने पर प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ मौके पर गया, एवं एम्बुलेंस से प्रदीप मिंज को जिला अस्पताल जशपुर लेकर गये, डॉक्टर द्वारा चेक करने के उपरांत प्रदीप मिंज की मृत्यू हो जाना बताये। शोभा मुण्डा से पूछताछ करने पर अंबिकापुर निवासी व्यक्ति द्वारा 19-20.02.2022 की रात्रि में बघिमा आकर पुरानी रंजिश को लेकर प्रदीप मिंज को घातक हथियार से हमला कर भाग जाना बताई। शोभा मुंडा के बताये अनुसार धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान प्रकरण के संदेही एवं सिपक इंदवार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर सिपक इंदवार अपना जुर्म स्वीकार करते हुये मेमोरंडम कथन में बताया कि वह शोभा मुण्डा को बहुत दिनों से प्रेम करता है एवं उसके पत्नी बनाकर रखना चाहता है, किन्तु शोभा मुण्डा, प्रदीप मिंज के पास रहना चाहती थी, इसी कारण गुस्से में आकर वह दिनांक 19.02.2022 की रात्रि में अंबिकापुर से जशपुर पहुंचकर मौका देखकर रात्रि करीब 12ः30 बजे बाहर में रखा गर्म पानी से भरे बर्तन को उस कमरे में पहुंचा जहॉं प्रदीप मिंज और शोभा मुण्डा सो रहे थे फिर गर्म पानी को प्रदीप मिंज के उपर फेंक कर पास में रखा हुआ फावड़ा के बेट से प्रदीप को मारा साथ ही हथौड़ी से सिर में कई बार वार कर हत्या करना बताया।

शोभा मुण्डा के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी देते समय गुमराह करना एवं आरोपी सिपक इंदवार का नाम न बताकर उसको बचाने का प्रयास करना पाया गया। मुख्य आरोपी सीपक इंदवार उम्र 25 साल के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. एवं शोभा मुण्डा उम्र 35 साल के विरूद्ध 201 भा.द.वि. के तहत् कार्यवाही करते हुये विधिवत् दिनांक 21.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, प्र.आर. 274 त्रिनाथ यादव, प्र.आर. 49 मिथलेश यादव, आर. शोभनाथ, आर. शरदचंद बेहरा, म.आर. गीता यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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