छत्तीसगढ़

वीडियो: आबकारी प्रकरणों में जप्तशुदा 829 पेटी मदिरा 6523 बल्क लीटर, कीमती 19,01,760 रूपये नष्टीकरण कार्यवाही…

दुर्ग :- पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना अमलेश्वर के आबकारी एक्ट अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में जप्तशुदा मदिरा का माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी भिलाई- 03 के निर्णय पश्चात् निर्णयानुसार अपील अवधि समाप्त होने पर तथा ए. डी.ओ.पी. से अपील प्रस्तावित ना होने की जानकारी प्राप्त कर माननीय न्यायालय से जप्तशुदा मदिरा के नष्टीकरण के संबंध में निर्णय की कंडिका अनुसार अपील अवधि समाप्त होने तथा अपील प्रस्तावित नही होने पर वैधानिक रूप से माननीय न्यायालय की अनुमति तथा तहसीलदार पाटन द्वारा चिन्हाकिंत स्थान दिये जाने पर थाना अमलेश्वर के प्रकरणों में जप्तशुदा मदिरा कुल 829 पेटी मदिरा, 6523 बल्क लीटर, कीमती 19,01,760 रूपये को माननीय न्यायाधीश महोदया प्रथम श्रेणी भिलाई- 03 की उपस्थिति में जांच एवं समीक्षा पश्चात्, श्री आकाश राव गिरेपुंजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.डी.ओ.पी. पाटन एवं गवाहों के समक्ष तहसीलदार पाटन महोदय द्वारा चिन्हाकिंत स्थान पर गड्ढा खोदकर उक्त जप्तशुदा मदिरा को गड्ढे में डालकर पोकलेन से कुचल कर जप्तशुदा मदिरा का नष्टीकरण कर गड्ढे को पाट कर समतल कराया गया। संपूर्ण नष्टीकरण प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायी जाकर कुल 6523 बल्क लीटर शराब का नष्टीकरण किया गया।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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