छत्तीसगढ़

शराब पीकर वाहन चलाने, तीन सवारी एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही..

जशपुर : दिनांक 26.02.2022 को जिला जशपुर के विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथ एनलाईजर के माध्यम से चेक कर एवं तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही गई। साथ ही दो पहिया वाहन में तीन सवारी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही किया गया।

यातायात शाखा जशपुर द्वारा 03 प्रकरण, थाना पत्थलगांव 02 प्रकरण, थाना तपकरा 03 प्रकरण, थाना कांसाबेल 02 प्रकरण, थाना कुनकुरी 02 प्रकरण एवं रक्षित निरीक्षक द्वारा 01 प्रकरण कुल 13 प्रकरण में शराब पीकर वाहन चलाते हुये पाये जाने पर कार्यवाही करते हुये प्रकरणों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

जशपुर शहर में एम.व्ही. एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुये यातायात शाखा द्वारा 36 प्रकरण में 10800 रू., थाना जशपुर द्वारा 17 प्रकरण में 4600 रू. थाना नारायणपुर द्वारा 05 प्रकरण में 1500 रू., चौकी दोकड़ा द्वारा 17 प्रकरण में 3400 रू., थाना तुमला द्वारा 08 प्रकरण में 2400 रू., थाना पत्थलगांव द्वारा 17 प्रकरण में 4700 रू., थाना फरसाबहार द्वारा 04 प्रकरण में 800 रू., चौकी करडेगा द्वारा 06 प्रकरण में 1200 रू., चौकी मनोरा द्वारा 07 प्रकरण में 2100 रू., थाना आस्ता द्वारा 08 प्रकरण में 2400 रू., चौकी लोदाम द्वारा 14 प्रकरण में 2800 रू., थाना सन्ना द्वारा 03 प्रकरण में 600 रू., थाना बगीचा द्वारा 07 प्रकरण में 2200 रू., थाना तपकरा द्वारा 17 प्रकरण में 3400 रू., थाना कांसाबेल द्वारा 14 प्रकरण में 2800 रू., थाना कुनकुरी द्वारा 24 प्रकरण में 7000 रू., थाना दुलदुला द्वारा 15 प्रकरण में 4700 रू., कुल रू. 57,400 शमन शुल्क वसूल किया गया है। समस्त थाना/चौकी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् नियमित रूप से कार्यवाही की जावेगी।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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