छत्तीसगढ़

बिलासपुर : चाकू बाजी के आरोपी चढ़े सिविल लाइन पुलिस के हत्थे, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद, तीन आरोपी सहित दो नाबालिक शामिल…

बिलासपुर : दिनांक 07.11.2021 को प्रार्थी ऊपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.11.2021 के शाम करीब 07.30 बजे यह अपने दुकान अमेरी चौक के पास था ,उसी समय कुदुदंड निवासी विकास मिश्रा इसके दुकान से अपने मो० सा0 से घर जाने के लिये निकला तभी दुकान के सामने से मो0 सा0 सवार तीन व्यक्ति अमेरी तरफ से आकर विकास मिश्रा का रास्ता रोककर गाडी ठीक से नही चलाते हो कहकर मां बहन की अशलील गाली गलौच करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देकर सभी एक राय होकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे उसी दौरान एक व्यक्ति अपने जेब से चाकू निकालकर विकास मिश्रा के पेट में चाकू से वार किया जिससे विकास मिश्रा वहीं गिर कर बेहोस हो गया उक्त अनावेदक लोगो के साथ एक बाइक पर 2लोग और आये थे जिसे देखकर प्रार्थी व अन्य लोग दौडाकर दो लडके को पकडे जो पवन श्रीवास व सत्यनारायण डहरिया थे बाकी अन्य लोग मौके से फरार हो गये उसके बाद प्रार्थी आहत को उपचार हेतु श्रीराम केयर अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया बाद वापस आकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर एवं सीएसपी सिविल लाइन बिलासपुर के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाइन बिलासपुर द्वारा आरोपियों की धरपकड़ हेतु तत्काल टीम बनाकर रवाना किया गया सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश देकर सभी आरोपियों एवं विधि संघर्ष तक बालकों को घटना के 10 घंटे के अंदर ही हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया पूछताछ पर दिनांक घटना समय को सभी मिलकर अपराध घटित करना स्वीकार किये आरोपीगणों एवं विधि से संघर्षरत बालकों का पृथक पृथक मेमोरण्डम कथन लेख कर प्रकरण के आरोपी पवन श्रीवास से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू एवं मो0 सा0 को जप्त किया गया है तथा प्रकरण के आरोपी आनंद देवांगन से घटना में प्रयुक्त एक्टीवा को जप्त किया गया है। प्रकरण सदर की विवेचना में पांच आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर समान उद्देश्य हेतु हत्या का प्रयास करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 34 भादवि को हटाकर धारा 147, 148, 149 भादवि तथा धारदार बटनदार चाकू से घटना कारित करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 25, 27 आम्स एक्ट जोडी गई है। संपूर्ण विवेचना पर से आरोपीगण 1 पवन श्रीवास पिता विनोद श्रीवास उम 19 वर्ष साकिन जरहाभाठा मिनी बस्ती थाना सिविल लाईन, 2 सत्यनायण डहरिया पिता शंकर लाल डहरिया उम 18 वर्ष 11माह सा0 जरहाभाठा मिनी बस्ती थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर, 3 आनंद देवांगन पिता सव0 राजू देवांगन उम 21 वर्ष साव जरहाभाठा ओम नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर एवं विधि से संघर्षरत बालकों को दिनांक 08.11.2021 के गिर कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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