छत्तीसगढ़

बालोद : 110 लीटर कच्ची महुआ शराब व परिवहन में प्रयुक्त कार के साथ आरोपी गिरफ्तार…..

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बालोद :- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु जिला दण्डाधिकारी महोद्य के द्वारा संपूर्ण जिला बालोद में लॉक डॉउन घोषित किया गया हैं, जिस दौरान समस्त व्यवसायिक परिसर एवं संपूर्ण शराब दुकान को बंद रखने आदेशित किये हैं। जिस दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डी.आर पोर्ते, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री दिनेश सिन्हा के निर्देशन में जिला बालोद में पूर्ण लॉक डाउन पर देशी महुआ कच्ची शराब का परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु

दिनांक 10.05.2021 के रात्रि में उपपुलिस अधीक्षक प्रशांतसिंह पैकरा, उपनिरीक्षक शिशिर पाण्डेय, आर.क 162 वेदप्रकाश साहू, आर.क्र 215 पुरुषोत्तम यादव, आर.क्र. 503 शोभित मरकाम एवं शासकीय वाहन क्रमांक सी.जी 03 5646 में वाहन चालक आर.क 270 रविशंकर बंजारे के साथ रात्रि गस्त पेट्रोलिंग के लिये ग्राम झलमला की ओर गया था, कि ग्राम झलमला के पास मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अपनी कार मारूती 800 सफेद रंग का क्रमांक सी.जी 08 डी 0112 में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रख कर ग्राम चिचबोड़ की ओर जा रहा है, कि सूचना पर मारूती 800 कार को घेरा बंदी कर पकड़ने से उक्त कार में दो अलग -अलग रस्सी के बोरा के अंदर पालीथिन की थैली में 70 लीटर व 40 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 110 लीटर कीमती 33000 रू एवं एक मारूती कार 800 सफेद रंग का क्रमांक सी.जी 08 डी 0112 कीमती 80,000 रू को आरोपी गिरिश कुमार बघेल पिता किसुन लाल बघेल उम्र 41 साल ग्राम पोण्डी थाना व जिला बालोद से बरामद कर कब्जा पुलिस लेकर थाना बालोद में अपराध क्र. 144/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमाण्ड पर भेजा गया हैं। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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