छत्तीसगढ़

नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर झांसा देकर विगत 02 वर्षों से विभिन्न स्थानों में लेकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार..

जशपुर : थाना नारायणपुर क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय प्रार्थी ने दिनांक 27.03.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उक्त दिनांक के प्रातः लगभग 10 बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की बिना किसी को बताये घर से कहीं चली गई, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

विवेचना दौरान पता-तलाश कर दिनांक 08.03.2022 को आरोपी सत्यानंद मलार के कब्जे से नाबालिग अपहृता को बरामद कर थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन एवं पूछताछ करने पर बताई कि उसका परिचय सत्यानंद से वर्ष 2021 में मोबाईल फोन से बात करने के दौरान हुआ। आरोपी द्वारा उसे झांसा देकर कुनकुरी क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा में 02 दिनों तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया, उसके कुछ दिनों बाद रायगढ़ में ले जाकर अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया। दिनांक 23.03.2022 को आरोपी सत्यानंद मलार पीड़िता को पुनः बहला-फुसलाकर अपने साथ बेमेतरा एवं उसके बाद कोरबा में ले जाकर दुष्कर्म करना बताई। दिनांक 05.04.2022 को सत्यानंद मलार नाबालिग पीड़िता को कोरबा से वापस लाकर अपने घर में रखा, इस दौरान भी उसके साथ दुष्कर्म करना बताई। आरोपी सत्यानंद मलार उम्र 19 साल निवासी चिटकवाईन नारायणपुर का कृत्य धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट का पाये जाने से उसे दिनांक 08.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

विवेचना कार्यवाही, अपहृता बालिका के बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी नारायणपुर निरीक्षक जे.के. जांगड़े, प्र.आर. 343 मोहन बंजारे, आर. 556 सालदान तिग्गा, म.आर. 706 अलमा खाखा, आर. 779 संदीप नायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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