छत्तीसगढ़

दो दिनों में रायपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए सार्वजनिक/आम स्थान पर शराब पीने/पिलाने वालों कुल 142 व्यक्तियो के विरूद्ध धारा 36 च आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही..

रायपुर – आम स्थानों पर शराब पीने एवं शराब पीने हेतु स्थान उपलब्ध कराने वालों के साथ ही सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों के संबंध मंे शिकायतें प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आम स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने – अपने अनुभाग के थाना के थाना प्रभारियों सहित अन्य पुलिस बलों के साथ आम स्थान पर शराब पीने/पिलाने वालों के विरूद्ध विगत 02 दिनों से लगातार विशेष अभियान चलाया गया। दिनांक 11.11.21 को अभियान कार्यवाही के तहत् थाना डी.डी. नगर के विसर्जन कुण्ड, महादेव घाट, सुंदर नगर, थाना उरला के सरोरा, सिंघानिया चैक, थाना खम्हारडीह के खम्हारडीह बस्ती, थाना गोलबाजार के शास्त्री बाजार पार्किंग, थाना टिकरापारा के सिरत मैदान, थाना आजाद चौक के रामकुण्ड, थाना पंडरी के दलदलसिवनी, थाना पुरानी बस्ती के भाठागांव, थाना सिविल लाईन के मेन रोड पंडरी, थाना कोतवाली के नेहरू नगर ढ़ाल, थाना देवेन्द्र नगर के महामाया मंदिर पास, समलेश्वरी नगर, थाना आमानाका ओव्हर ब्रीज के नीचे सहित अलग – अलग थाना क्षेत्रों के आम स्थान पर शराब पीने/पिलाने वाले *कुल 68 व्यक्तियों* के विरूद्ध संबधित थानों में धारा 36 च आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

दिनांक 10.11.21 को भी अलग – अलग थाना क्षेत्रों के आम स्थान पर शराब पीने/पिलाने वाले *कुल 74 व्यक्तियों* के विरूद्ध संबधित थानों में धारा 36 च आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया था। रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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