छत्तीसगढ़

रायगढ़ : प्रतिष्ठा इंफ्राकाम चिटफंड कम्पनी से जुड़े दो डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर गिरफ्तार,कम्पनी में लगभग 2 करोड़ निवेश की मिल रही जानकारी..

रायगढ़ । राज्य शासन के मंशा अनुरूप एसपी श्री अभिषेक मीना लंबित चिटफंड मामलों को सर्व प्राथमिकता पर रखा गया है । लंबित मामलों में आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी से लेकर कम्पनी की सम्पत्त्ति सीज करने पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार नोडल अफसरों के साथ बैठक लेकर मामले में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये जा रहे हैं, जिससे जिला पुलिस को चिंटफंड मामलों में निरंतर सफलता हाथ लग रही है । इसी क्रम में कोतवाली पुलिस को चिटफंड कम्पनी “प्रतिष्ठा इंफ्राकाम इंडिया लिमिटेड” के दो डायरेक्टर/शेयर होल्डर को गिरफ्तार करने में अहम सफलता मिली है, जिससे अब कम्पनी के अन्य डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर तक पहुंचा जा सकता है ।

दरअसल कम्पनी के असल डायरेक्टर्स द्वारा कम्पनी के रजिस्ट्रेशन मंह अन्य लोगों का बतौर डायरेक्टर्स नाम दिया गया था जिससे पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी । गिरफ्तार डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर से मिली जानकारी के बाद जल्द अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ में होगें ।

चिटफंड कम्पनी “प्रतिष्ठा इंफ्राकाम इंडिया लिमिटेड” के विरूद्ध रिपोर्टकर्ता ऋषि कुमार गुप्ता पिता हरिचरण उम्र 60 वर्ष निवासी गांजा चौक रायगढ़ द्वारा अप्रैल 2016 में थाना कोतवाली में रिपोर्ट कराया कि इसके सहित अन्य 10 लोग (कुल 11) द्वारा प्रतिष्ठा इंफ्राकाम इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की शाखा कृष्णा कॉन्प्लेक्स ढिमरापुर रायगढ़ में कार्यरत कम्पनी के कथित डायरेक्टर्स द्वारा अधिक ब्याज और 3 साल में निवेश की रकम दुगना का प्रलोभन देकर रिपोर्टकर्ता से ₹12000 आशा बैरागी से ₹60,000 रामकली ठाकरे से 12,000, हेमलता बैरागी से 13000, इंदर भाई बैरागी 80,000 एवं 9200, भारती यादव 16000, दीपिका अग्रवाल 12000, रेणु देवी ओझा 12,000 कुल ₹2,65,000 प्राप्त किये थे और निवेशकों को बिना पैसा लौटाए षड्यंत्र कर कम्पनी का कार्य बंद कर फरार हो गए थे ।

कोतवाली पुलिस द्वारा निवेशकों से मिली जानकारी के आधार पर कंपनी के एक डायरेक्टर रामगोपाल गढ़ेवाल पिता नोखराम गढेवाल उम्र 38 वर्ष निवासी कुढगबोर थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा पर अप.क्र. 209/2016 धारा 420, 120 बी, 34 IPC तथा 4,5 चिटफंड अधिनियम एवं 6,10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर तथा शेष आरोपियों के विरुद्ध 173(8) CrPC के तहत चालान न्यायालय पेश किया गया था । पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना द्वारा कंपनी के ROC से डायेक्टर्स की जानकारी लेकर फरार आरोपियों को शीघ्र पतासाजी गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया ।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा कंपनी का ROC प्राप्त किया गया जिसमें कंपनी में 7 डायरेक्टर/शेयर होल्डर का पता चला । नामांकित डायरेक्टर व शेयर होल्डर के संबंधित थाना क्षेत्र से जानकारी लिया गया जिस पर 2 डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर के सीमावर्ती जिले जांजगीर में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना प्रभारी कोतवाली की टीम जांजगीर रवाना हुए जहां से दो आरोपी भैरव प्रसाद मिश्रा उर्फ मोगली और चांद मेहम्मद को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है । आरोपियों से पूछताछ में बताएं कि इनके अलावा कंपनी के डायरेक्टर/शेयर होल्डर संजीव गुहा, अमित सरकार, शुभान बनर्जी, अमित सेन, सौरभ डे है । ये दोनों कम्पनी में ₹1000-₹1000 के डायरेक्टर/शेयर होल्डर हैं ।

कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों को उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है, अन्य डायरेक्टर/शेयर होल्डर की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये शीघ्र पुलिस टीम रवाना होगी । मामले में आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, सहायक उपनिरीक्षक उदयभान सिंह, अवधेश सिंह आरक्षक हेमसागर पटेल, अभय यादव, लखेश्वर पुरसेठ, महिला आरक्षक प्रमिला महंत की अहम भूमिका रही है ।

गिरफ्तार आरोपी –

(1) भैरव प्रसाद मिश्रा उर्फ मोंगली पिता रामधन मिश्रा उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 6 नहरिया बाबा रोड श्री राम कॉलोनी के बगल में जिला जांजगीर चांपा ।

(2) चांद मोहम्मद खान पिता निजाम खान उम्र 36 वर्ष निवासी बीटीआई चौक जांजगीर चांपा ।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!