छत्तीसगढ़

विवाहित महिला का रास्ता रोककर जबरदस्ती दुष्कर्म करने एवं पर्स में रखे 06 हजार रू. को ले जाने के दोषसिद्ध आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया..

आस्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली विवाहित महिला ने दिनांक 03.08.2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 01.08.2021 को अपने गांव से ऑटो बुकिंग कर अपने बच्चों के साथ जशपुर स्थित किराये के कमरे में आई थी, उसके बच्चे जशपुर में रहकर पढ़ाई करते थे। विवाहित महिला दिनांक 01.08.2021 की रात्रि लगभग 08 बजे सब्जी खरीदकर वापस अपने बच्चों के कमरे में जा रही थी, उसी दौरान सुनसान रास्ते में पूर्व परिचित सलमान हुसैन उसके पास पीछे से आया और उसको अचानक पकड़कर खींचकर एक स्थान में ले जाकर दुष्कर्म किया और प्रार्थिया के पर्स में रखे 06 हजार रू. को निकालकर ले गया।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 376, 392 भा.द.वि. एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान *आरोपी सलमान हुसैन उम्र 26 साल निवासी जशपुर* को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जशपुर द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 341 के अपराध के लिये 01 माह का साधारण कारावास, धारा 379 भा.द.वि. के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 376 भा.द.वि. के अपराध के आजीवन कारावास का दण्ड तथा रू. 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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