छत्तीसगढ़

रायपुर :नगर निगम के बिना अनुमति के अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार…

रायपुर – प्रार्थी अजीत सिंह राठौर ने थाना कबीर नगर मंे रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह नगर निगम जोन क्रमांक 08 रायपुर में उप अभियंता के पद पर कार्यरत है। राजकुमार शर्मा निवासी टाटीबंध आमानाका रायपुर द्वारा कबीर नगर सोनडोंगरी स्थित भूमि जिसका खसरा नं 251/1 तथा रकबा 0.231 एवं 256/2 तथा रकबा 0.182 एवं खसरा नंबर 258/1 रकबा 0.057, खसरा नंबर 261/1 रकबा 0.052, खसरा 261/2 रकबा 0.092 है। उक्त भूमि स्वामी राजकुमार शर्मा के द्वारा अभिन्यास स्वीकृत के बिना एवं कालोनाईजर लायसेंस तथा नगर निगम रायपुर के बिना अनुमति के प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। जो कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292ग एवं 292 च के अधीन दण्डनीय अपराध है। जिस पर आरोपी राजकुमार शर्मा के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 108/21 धारा 292 छ.ग. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा आरोपी राजकुमार शर्मा की पतासाजी कर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – राज कुमार शर्मा पिता कृष्ण शर्मा निवासी टाटीबंध आमानाका रायपुर।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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