छत्तीसगढ़

कोरबा : 37 लाख रूपया के ठगी का मुख्य आरोपी अंर्तराज्यीय ठग सरगना का मुख्य सदस्य राजस्थान से गिरफ्तार..

कोरबा : प्रार्थी भगवान सिंह पिता स्व. बृजलाल सिंह उम्र 60वर्ष साकिन क्वा.नं. एमडी- 957 दीपका कालोनी थाना दीपका जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.10.2020 से 12.11.2020 के मध्य मोबाईल नंबर 9630208230, 8690401983 8302481382, 7527908220, 8875259124 के माध्यम से उसके बैंक खाता से 20000, 40000 रूपये किस्त करके 37 लाख रूपये की ठगी कर निकाल लिये जाने की लिखित रिपोर्ट पर थाना दीपका जिला कोरबा (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 209 / 2020 धारा 420,506,34 भादवि, 66 (ग) आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। पूर्व में थाना प्रभारी दीपका के द्वारा पुलिस टीम बनाकर अलवर राजस्थान भेजा गया था जिसमे आरोपी सचिन चौधरी एवं एक विधि से संघर्षत बालक को गिरफ्तार कर कटघोरा जेल भेजा गया था। प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी व अग्रिम विवेचना कार्यवाही थाना प्रभारी कुसमुण्डा निरीक्षक लीलाधर राठौर को सौपी गई है। प्रकरण के आरोपी सहरून खान, शाहरूख खान, फैयास, मंजीत सिंह निवासी जिला अलवर राजस्थान जो घटना के बाद फरार चल रहे थे आरोपियों के संबंध में पता चला कि आरोपी सहरून खान पिता असलम खान उम्र 21वर्ष निवासी केसरोली थाना एम.आई.ए. जिला अलवर (राजस्थान) का सुभाषनगर थाना एन.ई.बी. जिला अलवर ( राजस्थान) के अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो केन्द्रीय जेल अलवर में निरूद्ध है। जिसके संबंध में माननीय न्यायालय कटघोरा से अनुमति प्राप्त कर केन्द्रीय जेल अलवर (राजस्थान) में निरूद्ध आरोपी सहरून खान का माननीय न्यायालय अलवर से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर दिनांक 21.09.2021 को कोरबा लाने के बाद पुलिस रिमाण्ड लिया गया।

प्रकरण के आरोपी सहरून खान आरोपी को प्रकरण के बारे में पूछताछ करने पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी के रकम को ठगी करना एवं प्रार्थी बैंक में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर को ई-सीम जारी कराकर ठगी करना पाया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 22.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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