छत्तीसगढ़

सूरजपुर पुलिस ने अनाचार के मामले में 3 दिनों के भीतर पेश किया चालान..

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सूरजपुर :- जिले की पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जान से मारने की धमकी देकर लगातार पीड़िता के साथ अनाचार करने और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी व विवेचना पूर्ण कर महज 3 दिनों के भीतर चालान प्रस्तुत कर नजीर पेश किया है। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ ने पुलिस अधिकारियों को बालिका एवं महिलाओं के विरूद्व घटित होने वाले अपराधों में तत्काल कार्यवाही करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जल्द चालान न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा* के द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों को बालिका एवं महिलाओं पर घटित हुए अपराधों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही एवं मामले की विवेचना शीघ्रता से पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए थे। ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके।

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले की पुलिस के द्वारा महिलाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है। सूरजपुर जिले के थाना सूरजपुर का यह मामला है, करीब 1 वर्ष पूर्व से एक महिला को आरोपी गुलाब प्रसाद साहू के द्वारा उसके पिता को जान से मारने की धमकी देकर लगातार उसके साथ अनाचार करते रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया, जिसकी रिपोर्ट थाना सूरजपुर में 27 अक्टूबर को पीड़िता के द्वारा की गई। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी गुलाब प्रसाद साहू के विरूद्व अपराध क्रमांक 436/20 धारा 376 (2-ढ़), 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् मामला दर्ज किया।

मामले की विवेचना कोतवाली में पदस्थ एसआई रश्मि सिंह राज के द्वारा करते हुए एफआईआर के महज डेढ घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच में पीड़िता का कथन, पीड़िता का माननीय न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज कराते हुए प्रकरण में महज 03 दिनों के भीतर साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर दिनांक 29 अक्टूबर को माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश कर किया गया। इससे आरोपी को जल्द सजा मिल सकेगी और इस तरह की सोच रखने वालों को पुलिस की ओर से सख्त मैसेज भी जायेगा। ज्ञात हो कि जिले की पुलिस के द्वारा पूर्व में भी महिला संबंधी 2 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्व होने के महज 5 दिनों के भीतर चालान पेश की जा चुकी है।
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𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

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