छत्तीसगढ़

रायगढ़ : शराब पीकर स्टंट करने वाले तीन चालक को ₹15,000 व तीन को ₹10,000 का अर्थदंड….

रायगढ़ :- होली के दिन डीएसपी ट्रैफिक श्री पुष्पेन्द्र बघेल के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर धारा 185 एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही कर वाहनों को थाना यातायात परिसर में खड़ा कराया गया था । दिनांक 30 एवं 31.03.2021 को वाहन लेने थाना आये, 06 चालकों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रायगढ़ श्री अंशुल वर्मा के न्यायालय में पेश किया गया । माननीय न्यायाधीश द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़े गये, वाहन चालकों पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में ₹10,000 तथा जिन वाहन चालकों के पास लाइसेंस भी नहीं था उन पर धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट में ₹5,000 का पृथक से जुर्माना किया गया है ।

इन वाहन चालकों का पेश किया गया है, इस्तगाशा-

दिनांक 30 320 21 को –
1- उमेश कुमार पिता आर. साध्वी उम्र 30 वर्ष निवासी जूटमिल रायगढ़ पर ₹15,000
2- भागीरथी यादव पिता करिया यादव उम्र 50 वर्ष निवासी मिट्ठूमुड़ा पर ₹15,000
3- समजद गोंड पिता वाहिद गोंड उम्र 32 वर्ष निवासी छातामुड़ा गली नंबर 9 पर ₹10,000
4- सत्यनारायण साहू पिता मोतीलाल साहू उम्र 32 वर्ष निवासी मालीडिपा बोईरदादर पर ₹10,000
तथा आज 31.03.2021 को न्यायालय पेश किए गए दो व्यक्ति
1- सुखदेव रजक पिता नकुल रजक उम्र 34 वर्ष निवासी पतरापाली थाना कोतरा रोड रायगढ़ पर ₹15,000 अर्थदंड
2- विजय चौहान पिता पारसनाथ चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी लोचन नगर रायगढ़ पर ₹10,000 का जुर्माना किया गया है।
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𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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