छत्तीसगढ़

पिस्टल व देशी कट्टा के साथ थाना उरला का हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार……

रायपुर – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट की टीम को अवैध रूप से पिस्टल व कट्टा रखकर घुमने वालों तथा इसकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर तस्दीक किया जाकर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाने के साथ ही पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

इसी तारतम्य में दिनांक 27.08.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत फाफाडीह शराब दुकान के पीछे स्थित मैदान पास एक व्यक्ति अपने पास पिस्टल एवं देशी कट्टा रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को पिस्टल एवं देशी कट्टा के साथ रंगे हाथ पकडने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पहचान थाना उरला के हिस्ट्रीशीटर मोह0 आमीर निवासी उरला रायपुर के रूप में किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 01 नग पिस्टल तथा 01 नग देशी कट्टा रखा होना पाया। पिस्टल एवं देशी कट्टा रखने के संबंध में मोह0 आमीर से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर आरोपी मोह0 आमीर को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से 01 नग पिस्टल एवं 01 नग देशी कट्टा जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 273/24 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

पूछताछ में आरोपी द्वारा पिस्टल व कट्टा को उत्तर-प्रदेश के हमीरपुर से लाना बताया गया है।

आरोपी मोह0 आमीर थाना उरला का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध थाना माना, मौदहापारा, खमतराई, उरला, गंज, कोतवाली, गुढ़ियारी, टिकरापारा सहित जिला बिलासपुर एवं मुंगेली के अलग – अलग थाना में मारपीट, बलवा, लूट, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, 327 भादवि. सहित अन्य मामलों के 02 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है, जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है।

गिरफ्तार आरोपी – मोह. आमीर पिता मोह0 असरफ उम्र 24 वर्ष निवासी दुर्गा नगर बीरगांव हिमानी किराना स्टोर्स के पास थाना उरला रायपुर।

 

 

 

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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