छत्तीसगढ़

नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड से किया गया दण्डित..

जशपुर : थाना तपकरा क्षेत्र के एक प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10.07.2022 को यह अपने घर में थी, उसी दौरान उमेश राम झोरा इनके घर में आया और इसकी नाबालिग बच्ची का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। *आरोपी उमेश राम उम्र 36 साल निवासी तपकरा थाना क्षेत्र* के विरूद्ध थाना तपकरा में धारा 363, 342, 376, 511 भा.द.वि. एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय कुनकुरी में पेश किया गया। प्रकरण की पीड़िता अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने से एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई।

श्री अजीत कुमार राजभानु, विषेष न्यायाधीश कुनकुरी जिला जषपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 16.10.2023 को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी उमेष राम के विरूद्ध 376(ए-बी), 511 भा.द.वि. एवं धारा 5(ड) में उपबंधित होकर धारा 6/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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