छत्तीसगढ़

मोडिफाइड सायलेंसरों को अलग-अलग शो-रूम चाम्पा एवं मद्रास रायल इनफिल्ड गैरेज जांजगीर से किया गया है जप्त

जांजगीर- चाम्पा :- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनी प्रदुषण रोक थाम निर्देश दिये गयें है उसी तारतम्य में जिला जांजगीर-चाम्पा के थाना जांजगीर, चाम्पा, यातायात पुलिस द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरो एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध जप्त की कार्यवाही कर धारा 133 जाफौ. के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनी प्रदुषण पीड़ित लोगो का कथन लिया जा रहा है।

डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है ताकि इस संबंध में बड़ी कार्यवाही किया जा सकें

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 23.01.2024 को रेंज स्तरीय मिटिंग लिया गया जिसमें बिन्दुवार निर्देश दिये गयें है – 01 . थानावार सूची बनायी जावें जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेसर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे / प्रेसर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें। 02 . ध्वनी प्रदुषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उलंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करे ताकि, दूसरी बार उंलघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उलंघन पायें जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी । 03. ध्वनी मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। 04. बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनो पर तत्काल कार्यवाही की जावे, यदि वाहन अनुमति का है और उसके ध्वनी प्रदुषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनी प्रदुषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही किया जाए। वाहनों के विरूद्ध पहले से कार्यवाही की जावेगी तो ज्यादा असरकारण होगी।

जांजगीर पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न/बुलेट सायलेंसर में तेज आवाज चालने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में ध्वनी प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जा रहा है। दिनांक 23-24.01.2024 को कार्यवाही के दौरान रॉयल एनफिल्ड शो-रूम चाम्पा के संचालक के कब्जे से मोडिफाई सायलेंसर 29 नग एवं मद्रास रायल एनफिल्ड गैरेज जांजगीर से 74 नग कुल 103 मोडिफाईड सायलेंसर को बरामद किया जाकर नियमानुसार धारा 102 जाफौ. के तहत कार्यवाही की गई है।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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