छत्तीसगढ़

सुपारी लेकर दंपत्ति की हत्या करने वाले एवं लूट के अपराधों में शामिल आरोपी गिरफ्तार…

जशपुर : दिनांक 09.07.2022 की रात्रि लगभग 10 बजे ग्राम जामुण्डा चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल में संदीप पन्ना उम्र 35 साल तथा द्रोपति बाई उम्र 35 साल को अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर हत्या दिया। मृतिका द्रोपति बाई के पूर्व पति जयनाथ सिंह उम्र 42 साल की उक्त रिपोर्ट पर थाना कांसाबेल में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 99/2022 धारा 302, 120(बी) भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर प्रकरण के *आरोपीगण 1-दर्शन राम उम्र 37 साल निवासी जामुण्डा नावाटोली चौकी दोकड़ा, 2-संदीप राम उम्र 33 साल निवासी चोंगरीबहार नवाटोली चौकी दोकड़ा, 3-शिवमंगल उर्फ बंदरा उम्र 41 साल निवासी चोंगरीबहार नवाटोली चौकी दोकड़ा, 4- कृष्णा दास गोस्वामी, 5-लखन उरांव तथा 6-लालकुमार चौहान उर्फ कोते* को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। प्रकरण के अन्य 02 आरोपी जगदीश सिदार एवं जीतू चौहान फरार थे, जिनकी लगातार पतासाजी की जा रही थी।

दिनांक 09.07.2022 को जगदीश सिदार झारखंड से द्रौपदी एवं संदीप पन्ना की हत्या करने के लिये कृष्णा दास तथा लखन उरांव को कार में लेकर कांसाबेल आया था। कांसाबेल पहुंचने के बाद अपने साथी जीतू चौहान, शिवमंगल राम, संदीप राम तथा दर्शन रौतिया को कांसाबेल बुलाया था। कांसाबेल के पास डंडाजोर जंगल में सभी मिलकर द्रोपदी एवं संदीप पन्ना की हत्या करने की योजना बनाये और वापस अपने घर चले गये। शाम को लगभग 07 बजे कटंगखार के मरघट भदरा में सभी एकत्र हुये वहां धरमजयगढ़ निवासी लालकुमार चौहान उर्फ कोते भी आया, सभी मिलकर शराब पीये तथा मुर्गा खाये, वहीं पर दर्षन रौतिया ने रू. 1,20,000 /- को जगदीश सिदार को नगद दिया तो कृष्णा दास ने अपने पास रखे पिस्तौल को कार से निकालकर विष्वास दिलाने के लिये 01 राउण्ड हवाई फायर किया।

इसके बाद कृष्णा दास, लखन उरांव, कोते, संदीप राम एवं शिवमंगल द्रोपदी के घर के पास जाकर द्रोपदी एवं संदीप पन्ना की हत्या करने के लिये इनको दूर से पहचान कराये। जगदीश सिदार तथा जीतू चौहान लगभग 500 मीटर दूर गाड़ी लेकर खड़े थे। कृष्णा दास, लखन उरांव एवं लालकुमार चौहान ने मृतिका के घर के पास जाकर शराब दो कहकर हल्ला किये तो संदीप पन्ना बाहर निकला तो उसे सबसे पहले सिर के पीछे गोली मारे जिससे वह झुककर बैठ गया तो पुनः एक बार फिर सिर के पीछे गोली मारे जिससे द्रोपदी एवं उसके परिजन भागने लगे तो द्रोपदी को खींचकर लेकर आये एवं बांये कनपटी में सटाकर गोली मारकर हत्या कर दिये, और दौड़कर जगदीष सिदार और जीतू चौहान के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठकर फरार हो गये।

घटना के पष्चात् काफी दिनों तक दोनों आरोपी फरार रहें, जिन्हें मुखबीर की सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक श्री शेर बहादूर सिंह, कुनकुरी पुलिस एवं तपकरा पुलिस तथा सायबर सेल की संयुक्त टीम के द्वारा पकड़ा गया।

थाना तपकरा चौकी करडेगा के प्रकरण में दिनांक 28.11.2018 की रात्रि में आरोपी- जगदीश सिदार, जीतू चौहान एवं कृष्णा दास गोस्वामी मिलकर बकरी चोरी करने के उद्देष्य से ग्राम धुरियाअंबा गये थे, उक्त ग्राम के निवासी मृतक सरदयाल राम पिता भगलू राम उम्र 75 साल एवं उसकी पत्नी आह्ता कुंदनी बाई उम्र 70 साल अपने घर के परछी में बैठकर आग ताप रहे थे, उसी वक्त उपरोक्त तीनों आरोपीगण सरदयाल राम के घर में घुसकर उसके 13 नग बकरा-बकरी को चोरी कर पीकअप में लाद रहे थे, तभी दोनों बकरी चोरी कर ले जाते हुये देखकर विरोध कर हल्ला-गुल्ला मचाने लगे जिससे जगदीश सिदार ने सरदयाल के सिर पर लोहे की दौली से प्राणघातक वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यू हो गई।

आरोपी कृष्णा दास गोस्वामी ने कुंदनी बाई के गले को पकड़कर सिर को दीवाल में दे मारा जिससे वह बेहोष होकर जमीन में गिर गई। उसके बाद तीनों आरोपी उनके घर से 13 नग बकरा-बकरी में उक्त पीकअप वाहन में झारखंड ले जाकर 46 हजार रू. में विक्रय कर दिये एवं रकम को आपस में बांट लिये। विवेचना के दौरान आह्ता कुंदनी बाई ने कार्यपालिक मजि. के समक्ष पहचान कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपियों की पहचान की है। प्रकरण में अप.क्र. 100/2018 धारा 392, 294, 302, 458, 459, 460, 323 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था एवं प्रकरण की घटना में शामिल कृष्णा दास गोस्वामी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

आरोपी जगदीश सिदार द्वारा पूर्व में रौनी घाट बगीचा में अपने अन्य 03 साथियों के साथ मिलकर वाहन चालक से मोबाईल, मोटर सायकल एवं नगदी रकम 13 हजार रू. लूटकर फरार हो गया था उक्त प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध थाना बगीचा में अपराध क्र. 149/2018 धारा 394, 506(बी), 294, 34 भा.द.वि. दर्ज है।

आरोपी जगदीश सिदार द्वारा जिला कोरबा के थाना श्यांग थाना क्षेत्र में स्कार्पियो वाहन को लूटने की नियत से उसके चालक की हत्या कर दिया था जिस पर थाना श्यांग में अप.क्र. 07/2018 धारा 302, 392, 395, 397, 120(बी), 414, 411 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम : 1-जगदीश सिदार उम्र 31 साल निवासी कटंगखार चौकी दोकड़ा, 2-जीतू चौहान उम्र 42 साल निवासी जामुण्डा चौकी दोकड़ा।

आरोपियों से जप्त सामान :- 01 नग पीकअप वाहन, 02 नग मोटर सायकल, 02 नग मोबाईल जप्त।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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