छत्तीसगढ़

रायपुर : करोड़ो रूपये की ठगी करने वाला चिटफण्ड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार…

रायपुर – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नंदाराम सिन्हा निवासी ग्राम तोरला गोबरानवापारा रायपुर एवं अन्य निवेशकों ने वर्ष 2016 में थाना गोबरानवापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम तोरला स्थित पी.ए.सी.एल. लिमिटेड़ नामक चिटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर तरलोचन सिंह सहित अन्य डायरेक्टरों द्वारा निवेशकों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर करोड़ो रूपये जमा करा लिया गया तथा रकम की परिपवक्ता तिथि पूर्ण होने पर आरोपियान निवेशकों को रकम वापस न कर चिटफण्ड कंपनी के कार्यालय को बंद कर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोबरानवापारा में अपराध क्रमांक 220/2016 धारा 420, 409, 34 भादवि. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

आरोपियों द्वारा पी.ए.सी.एल. लिमिटेड़ चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय रायपुर सहित छ.ग. के अन्य जिलों में खोलने के साथ ही भारत के अन्य राज्यों में भी खोलकर निवेशकों से करोड़ो रूपये निवेश कराकर आरोपियान कार्यालय को बंद कर रकम लेकर फरार हो गये थे। आरोपियों के विरूद्ध जिला महासमुंद में भी ठगी का मामला दर्ज है, जिसमंे महासमुंद पुलिस द्वारा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आरोपी तरलोचन सिंह निवासी जिला रूपनगर पंजाब को गिरफ्तार कर लाया गया है। आरोपी तरलोचन सिंह उक्त चिटफण्ड कंपनी का डायरेक्टर था जो अन्य मैनेजिंग डायरेक्टरों के साथ मिलकर करोड़ो रूपये की ठगी किया है। थाना गोबरानवापारा एवं थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा आरोपी तरलोचन सिंह को प्रोडक्शन वारंट में महासमुंद से गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व में थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा प्रकरण में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आरोपी सुखदेव सिंह पिता रघुवीर सिंह उम्र 62 साल निवासी ग्राम पोस्ट झलियन कालन जिला रोपर पंजाब को पंजाब के रूपनगर जेल से प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था। उक्त चिटफण्ड कंपनी में 17,000 से अधिक लोगों द्वारा करोड़ों रूपये निवेश किया गया है। पुलिस टीम द्वारा कंपनी के नाम पर रायपुर, बस्तर, महासमुंद, रायगढ़ सहित राजनांदगांव में 600 एकड़ भूमि को चिन्हांकित किया गया है, जिसे कुर्की करने की प्रक्रिया जारी है। आरोपी तरलोचन सिंह के विरूद्ध रायपुर सहित महासमंुद, बस्तर, कोरिया एवं बेमेतरा में भी ठगी के मामले दर्ज है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार आरोपी- तरलोचन ंिसंह पिता साधु सिंह निवासी ग्राम भोजमाजरा जिला रूपनगर पंजाब।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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