छत्तीसगढ़

फाइनेंस कंपनी वालों के साथ देशी कट्टा अड़ाकर लूट की 02 अलग-अलग प्रकरण में शामिल कुल 04 आरोपियों को जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार..

जशपुर : पहले प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैे कि प्रार्थी घनेन्द्र जीत राम आरोहन फाइनेसियल सर्विसेस लिमिटेड ब्रांच जशपुर के लोन धारको से किस्त का पैसा वसूल करने हेतु दिनांक 19.10.022 को जशपुर से चैनपुर झारखण्ड तरफ जाकर किस्त का रकम 67,300 रूपये वसूल कर शाम के समय मोटर सायकल में चैनपुर से जशपुर वापस आते समय रास्ते में शाम करीब 6.45 बजे पीछा करते हुये भुडकेला शासकीय हाई स्कूल के पास आरोपीगण इबरार खान एवं उसका साथी असलम शेख प्रार्थी को आवाज देकर रोकने के बाद आरोपी इबरार खान अपने पास रख देशी कट्टा को प्रार्थी के सीने में अडा दिया और प्रार्थी के वसूली रकम 67,300 रूपये, दो मोबाइल फोन (एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, एक वन प्लस कंपनी का मोबाइल फोन) एवं प्रार्थी के स्मार्ट घडी को लूट कर ले गये। उक्त घटना कि रिपोर्ट प्रार्थी के द्वारा थाना जशपुर में करने पर दिनांक 19.10.022 को अज्ञात आरोपीगण के विरूद्व अपराध क्रमांक 339/022 धारा 379, 34 भा.द.वि. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

दूसरे प्रकरण में प्रार्थी दिलीप कुमार श्रीवास भारत फाइनेस कंपनी ब्रांच जशपुर के लोन धारको से किस्त का पैसा वसूल करने हेतु दिनांक 29.11.022 को जशपुर से चैनपुर झारखण्ड तरफ जाकर किस्त का रकम 1,60,700 रूपये वसूल कर शाम के समय मोटर सायकल में चैनपुर से जशपुर वापस आते समय रास्ते में शाम करीब 7.00 बजे हुये पीडी पुलिया पास आरोपीगण इबरार खान, असलम शेख और रमजान मिंया प्रार्थी को पीछा करते हुये आकर प्रार्थी के मोटर सायकल को पीछे से लात माककर गिरा दिये और प्रार्थी को पत्थर मारकर घायल करने के पश्चात उसके पास से एक बैग जिसमें किस्त वसूली का रकम 1,60,700 रूपये, एक सेमसंग कंपनी का टेबलेट फोन, एक रियल मी कंपनी का पावर बैंक था को लूट कर ले गये कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना जशपुर में दिनांक 29.11.022 को अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 407/022 धारा 394 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया

विवेचना क्रम में अज्ञात आरोपी पता साजी हेतु लूट हुई मोबाइल फोन के साइबर सेल के सहयोग से आई.एम.ई.आई. की सर्च समय-समय पर करने पर प्रार्थी के मोबाइल फोन पर किसी अन्य सिम कार्ड नंबर का इस्तेमाल होना पाये जाने पर उक्त नबंर का डिटेल निकलवाकर अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोबाइल को साईटागरटोली निवासी शेख अफजल के द्वारा मोबाइल फोन को इस्तेमाल किया गया था जिसे पुलिस द्वारा दिनांक 11.05.023 को अभिरक्षा में लेकर बारीकी पूछताछ करने पर उक्त मोबाइल फोन को उसके रिष्ते का भांजा आरोपी इबरार खान एवं असलम शेख के द्वारा दिया जाना बताने पर इबरार खान एवं असलम शेख को अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा प्रार्थी से लूट की वारदात करना स्वीकार करते हुये बताये कि दोनो मिलकर अन्य सह आरोपी शेख अफजल से लूट करने के लिये देशी कट्टा और गोली मांगकर लिये थे और माह अक्टूबर 2022 में भुडकेला हाई स्कूल के पास आरोहन कंपनी का किस्त वसूल करने वाला आदमी से 67,300 रूपया नगद, 02 मोबाइल फोन, एवं एक स्मार्ट घड़ी लूट किये थे। विवेचना क्रम में प्रकरण के मुख्य आरोपी 1. इबरार खान के कब्जे से एक जिंदा कारतूस एवं लूट के 5700 रूपये नगद 2. असलम शेख के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एन.एस. पल्सर मोटर सायकल क्रमांक जे.एच.-07एच-3226 एवं लूट के 4300 रूपये नगद 3. आरोपी शेख अफजल के कब्जे से घटना में प्रयक्त देशी कट्टा एवं प्रार्थी का वीवो कंपनी का मोबाइल फोन 4. आरोपी असलम शेख के द्वारा बिक्री किया गया वन प्लस मोबाइल फोन को अनिश अंसारी के कब्जे से जप्त किया गया है। प्रकरण में विवेचना के दौरान देशी कट्टा अड़ा कर लूट की वारदात को अंजाम देना पाये जाने से मामले में धारा 379,34 भादवि को हटाकर धारा 392,397 भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट जोडी गई है। प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपीगण 1. इबरार खान उम्र 20 वर्ष साकिन केरावर टोली बरवे नगर थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड) 2.असलम शेख उम्र 19 वर्ष साकिन आवराटोली बरवे नगर थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड) 3. शेख अफजल उम्र 25 वर्ष साकिन साई टागर टोली चौकी लोदाम थाना व जिला जशपुर (छ0ग0) को दिनांक 12.05.023 को विधिवत गिरफतार कर आरोपियो का प्रार्थी से पहचान कार्यवाही कराने पश्चात न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

अपराध क्रमांक 407/022 धारा 394 भादवि की विवेचना दौरान प्रकरण के मुख्य आरोपी 1. इबरार खान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हिरो एच.एफ. डीलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.-14 एम.एम.-3843, लूटे गये प्रार्थी का रियल मी कंपनी का पावर बैंक 2. रमजान मिया के कब्जे से लूट किये गये प्रार्थी का सेमसंग कंपनी का टेबलेट फोन को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर आरोपीगण 1. इबरार खान उम्र 20 वर्ष साकिन केरावर टोली बरवे नगर थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड) 2. असलम शेख उम्र 19 वर्ष साकिन आवराटोली बरवे नगर थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड) 3.रमजान मिया उम्र 25 वर्ष साकिन बरवे नगर बी.एस.एन.एल. टावर के पास थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड) को दिनांक 12.05.023 को विधिवत गिरफतार कर प्रार्थी से आरोपियो का पहचान कार्यवाही कराने पश्चात न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपीगण- 1. इबरार खान उम्र 20 वर्ष साकिन केरावर टोली बरवे नगर थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड)।

2. असलम शेख उम्र 19 वर्ष साकिन आवराटोली बरवे नगर थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड) ।

3.शेख अफजल उम्र 25 वर्ष साकिन साई टागर टोली चौकी लोदाम थाना व जिला जशपुर (छ0ग0)।

4. रमजान मिया उम्र 25 वर्ष साकिन बरवे नगर बी.एस.एन.एल. टावर के पास थाना चैनपुर जिला गुमला (झारखण्ड)।

जप्ती माल- अप.क्र. 339/22 में -घटना में प्रयुक्त एन.एस. पल्सर मोटर सायकल क्रमांक जे.एच.-07एच-3226, देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं लूट के 10 हजार रूपये नगद एवं प्रार्थी का वीवो एवं वन प्लस कंपनी का मोबाइल फोन 01-01 नग।

जप्ती माल- अप.क्र. 407/22 में- घटना में प्रयुक्त हिरो एच.एफ. डीलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.-14 एम.एम.-3843, लूटे गये प्रार्थी का रियलमी कंपनी का पावर बैंक एवं सेमसंग कंपनी का टेबलेट फोन।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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