छत्तीसगढ़

नौकरी लगाने के नाम से लाखो रुपया लेकर धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता सायबर सेल जांजगीर एवं थाना पामगढ़ पुलिस की सयुक्त कार्यवाही

प्रार्थी संजय कुमार सायसेरा उम्र 32 साल निवासी बुंदेली चौकी अडभार जिला सक्ति द्वारा दिनांक 12.01.2024 को थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी दीपक मिरी रेडक्रास सोसायटी रायपुर से जान पहचान होने से बातचीत होता था, जिसके द्वारा प्रार्थी को बोला कि मेरे कार्यालय में सहायक ग्रेड 03 एवं भृत्य पद खाली है, रायपुर में मेरा बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है और बिजली विभाग में नौकरी लगवा सकता हू। जिसके बहकावें में प्रार्थी आ गया और नौकरी लगाने के लिए उसको बोल तब प्रार्थी के छोटे भाई राजेन्द्र कुमार रायसेरा एवं उसके रिस्तेदारो से 12,90,000/ रूपया तथा अनुरोध टंडन से 8,50,000/रू अलग अलग किस्तो में आरोपियों द्वारा नगद एवं उकाउंट के माध्यम से कुल जुमला 21,40,000/रू लिया है नौकरी नही लगने पर आरोपी से पैसा वापस करने के लिए बोला तो टाल मटोल करते हुए आज दिनांक तक नही दिया है कि रिपोट पर अरोपियों के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 20/2024 धारा 420, 120 बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को तत्काल रायपुर से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करना एवम धोखाधड़ी रकम को खा पीकर खर्च करना शेष रकम को आरोपी दीपक लाल मिरी द्वारा नगदी 2000/रू एवं आरोपी मोहन लाल साहू द्वारा 1500/रू नगदी को बरामद कराया गया है ।आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से दिनांक 12.01.24 को विधिवत् आरोपियों के विरूद्ध धारा 41 (1) (2) जा. फौ. के तहत नियमानुसार पालन करते हुए कार्यवाही किया गया है। प्रकरण विवेचना में जारी है।

आरोपी : (01) दीपक लाल मिरी उम्र 44 साल निवासी गुलशन वाटिका शिव मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड कालोनी सेजबहार थाना मुजगहन जिला रायपुर

(02) मोहन लाल साहू उम्र 38 साल निवासी केपीटल सीटी फेस 02 ब्लाक नं. 04, मकान न. 27 सड्डू थाना विधानसभा जिला रायपुर

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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