बिलासपुर : ज़मीन बिक्री कर मकान बनाकर देने का सौदा कर रकम लेकर मकान निर्माण नहीं कर धोखाधडी करने वाला आरोपी सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में..
बिलासपुर : प्रार्थी सूरज कुमार घोष पिता स्व. रंजीत कुमार घोष उम्र 30 वर्ष निवासी करैहापारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर का दिनांक 30.09.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2019 में जोरापारा निवासी अतुल परिहार से इसका मुलाकात हुआ था, जो मकान बनाकर बेचने का व्यवसाय करता है, जिसे 3 BHK मकान बनाकर देने के लिए कहने पर उसका मूल्य 28,00,000 / – रू. बताया, जिस पर प्रार्थी ने नगद एवं बैंक से लोन लेकर कुल 19,80,000/– रू. अतुल परिहार को दिया
जिस पर अतुल परिहार ने अपनी चाची संतोषी परिहार पति कन्हैया परिहार निवासी अरविंद नगर बंधवापारा के नाम पर दर्ज भूमि जो 760 वर्गफिट है, को प्रार्थी एवं उसकी मां के नाम पर पंजीयन कराया किन्तु मकान बनाकर नहीं दिया और मकान नहीं बनाउंगा जो करना है कर लो बोलता है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अप. क. 1088/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की कायमी बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी, कि साइबर सेल बिलासपुर से तकनीकी साक्ष्य लिया गया जिस पर आरोपी को जांजगीर में होने की जानकारी मिला टीम तैयार कर आरोपी अतुल परिहार पिता स्व. हीरा सिंह परिहार उम्र 41 वर्ष निवासी कमलनाथ किराना स्टोर के पास जोरापारा सरकण्डा को जांजगीर से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।
नाम आरोपी :- अतुल परिहार पिता स्व. हीरा सिंह परिहार उम्र 41 वर्ष निवासी कमलनाथ किराना स्टोर के पास जोरापारा सरकण्डा