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विवाहित और अविवाहित लिव-इन-रिलेशनशिप में एक साथ नहीं रह सकते : हाईकोर्ट…

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जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा है कि विवाहित और अविवाहित लिव इन रिलेशन में एक साथ नहीं रह सकते हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश 29 वर्षीय अविवाहित युवती और 31 वर्षीय विवाहित युवक की संयुक्त याचिका को खारिज करते हुए दिए.

यह नोट करते हुए अदालत ने कहा कि:

“एक विवाहित और अविवाहित व्यक्ति के बीच लिव-इन-रिलेशन की अनुमति नहीं है।”

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका के तथ्यों से साबित है कि याचिकाकर्ता युवक पहले से ही विवाहित है. ऐसे में वह किसी अविवाहित युवती के साथ लिव इन में नहीं रह सकता है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए प्रेमी युगल को न केवल पति-पत्नी के तरह रहना चाहिए, बल्कि उसकी शादी करने की उम्र या शादी करने की पात्रता भी होनी चाहिए, जो कि एक विवाहित व अविवाहित के मामले में नहीं हो सकती. लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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