रायपुर – दिनांक 01.11.24 के रात्रि करीबन 10ः00 बजे मृतक ओमप्रकाश रात्रे उर्फ गोला उम्र 22 वर्ष निवासी तुलसी नेवरा का अपने मो0सा0 सीजी 04, एम.एच. 2777 को लेकर घर से निकला जो रात में वापस नही आया था तब सुबह प्रार्थी जतिराम रात्रे को गांव के अनिल धीवर ने बताया कि आपका लडका नेवरा में खमार कुंआ नाला के पास मृत अवस्था में पडा है तब प्रार्थी घटना स्थल जाकर देखा तो लडका ओमप्रकाश रात्रे उर्फ गोला के चेहरा, गाल, कान, सिर, गला, पीठ, दोनो हाथ व गर्दन एवं अन्य जगहों में काफी चोट का निशान है एवं मृत अवस्था में पडा है कि रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 129/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर मर्ग जांच पर संदेही आरोपी हेम कुमार साहु के द्वारा किसी धारदार वस्तु से प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुचाकर हत्या करना पाया गया एवं डाॅक्टर द्वारा प्रदाय शार्ट पी0एम0 रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति होमोसाईडल होना लेख करने पर अपराध क्रमांक 523/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी हेमकुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने बडे पिताजी की लडकी को करीब 20-25 दिन पहले ओमप्रकाश उर्फ गोला रात्रे के द्वारा प्रेम विवाह करके पत्नि बनाने से रंजिशवश उसकी हत्या करने की नियत से बटनदार धारदार चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध पृथक से धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट जोडी गई है।
प्रकरणों की गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय(विधानसभा) श्री केसरीनंदन नायक तथा थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई।