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स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2025: 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू! योग्यता, चयन प्रक्रिया और पूरी जानकारी….

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 07 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आवेदन जमा किए जा सकते है। इस संबंध में शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र का प्रारूप आदि की जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट http://eduportal.cg.nic.in  पर संपर्क किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालयों में जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 07 अक्टूबर 2025 तथा अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

शैक्षणिक अर्हताएँ (Educational Qualifications)

Special Educator के पद के लिए सामान्यतः निम्नलिखित शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताओं का होना अनिवार्य है। विस्तृत और आधिकारिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर संपर्क करना आवश्यक है, लेकिन संभावित योग्यताएँ इस प्रकार हैं:

  • स्नातक/स्नातकोत्तर: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री।
  • व्यावसायिक योग्यता:
    • ​भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India – RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा (Special Education) में B.Ed. (Special Education) या D.Ed. (Special Education) की डिग्री/डिप्लोमा।
    • ​अथवा, सामान्य B.Ed. के साथ RCI द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा (PGPDP) / डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष योग्यता।
  • पंजीकरण: उम्मीदवार का RCI (Rehabilitation Council of India) में वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। RCI नंबर आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए।
  • शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET): राज्य स्तरीय या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test – TET) उत्तीर्ण करना भी आवश्यक हो सकता है।

    आयु सीमा, आरक्षण और चयन प्रक्रिया

    आयु सीमा

    ​आमतौर पर, Special Educator के पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की जाती है, जिसमें सरकारी नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों (जैसे SC, ST, OBC) के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। आयु की गणना की कट-ऑफ तिथि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दी गई होगी।

    आरक्षण

    ​पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नवीनतम आरक्षण नियमों के अनुसार लागू होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित होंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास छत्तीसगढ़ राज्य का वैध जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐞𝐰𝐬
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