रतनपुर प्रार्थी ने थाना रतनपुर मे प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि दिनांक 30.09.2025 के रात्रि 00:30 बजे महामाया मंदिर कलश भवन के उपर छत में आहत ड्यूटी मे थे। की उसी समय एक आरोपी बिलजी तार के किनारे बैठा था।जिसे वहाँ बैठने मना करने पर आरोपी द्वारा तुम लोग मना करने वाले कौन होते हो बोलते हुए हत्या करने की नीयत से चाकू से कमर मे पीछे एवं नवीन गुप्ता के पेट में मार दिया।रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्त्ति के विरूद्ध अपराध धारा 109 भा.न्या.स का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिससे हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि पतासाजी के दौरान मुखबिर सूचना पर रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी को उसके सकुनत से घेराबंदी कर पकड़ा गया और उससे पूछताछ करने पर आरोपी ने आरोप स्वीकार किया,गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया,उससे घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना के समय पहना कपडा को जप्त किया गया । प्रकरण में 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है।
नाम आरोपी :- रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी पिता शिवदत्त सूर्यवंशी उम्र 22 वर्ष निवासी भेडीमुडा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।



















