कोण्डागांव : प्रार्थिया पीड़िता ने दिनांक 26.11.2024 को लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2023 जून से मई 2024 तक बालोण्ड पटेलपारा का रहने वाला चैतराम मरकाम से इस्टाग्राम में दोनों का सम्पर्क होने से जान पहचान हुआ जान पहचान होने से पीड़िता को चैतराम मरकाम के द्वारा माह जुन 2023 में फोन कर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती बालोण्ड में बुलाया और चैतराम पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुये भी अपने घर पटेलपारा ले जाकर रख कर अपने घर में पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती लगातार कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था जिससे पीड़िता गर्भवती से हो गई और 18.05.2024 को पीड़िता एक स्वस्थ बच्चा को अपने मायके में जन्म दी है, जो अभी लगभग 07 माह का है तब पीड़िता बच्चा को लेकर चैतराम मरकाम के घर बालोण्ड गई तब चैतराम पीड़िता से शादी करने से इंकार किया और बच्चा को भी मेरा नही है बोल कर पीड़िता को घर से भगा दिया है कि प्रार्थिया के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 164/2024 धारा 366,376(2) (ड) भादवि., पॉक्सो एक्ट की धारा 6 कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव श्री येद्देवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कौशलेन्द्र देव पटेल, श्री रूपेश कुमार डाण्डे (ऑप्स) के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव श्री अनिल विश्वकर्मा के पर्यवेक्षण में विवेचना के दौरान आरोपी चैतराम मरकाम पिता सिवलू राम मरकाम उम्र 25 वर्ष निवासी बालोण्ड पटेलपारा आरोपी के विरूध्द गिरफ्तारी करने का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से दिनांक 26.11.2024 के 23.40 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर आज दिनांक 27.11.2024 को माननीय न्यायालय कोण्डागांव के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी जायेगी।