मस्तूरी : प्रार्थिया गोधूलि वर्मा सह वि अधिकारी वि.ख. मस्तुरी के पद पर पदस्थ हू सेवा सहकारी समिति मस्तुरी आई डी न 402002001 का सचालक प्रबंधक मनोज रात्रे पिता चरण लाल रात्रे मस्तुरी तथा विक्रेता मनीराम कुर्रे पिता स्व मेला राम कुरें मस्तुरी को राशन चिक्री हेतु दिनाक 01.04.2024 को चावल 303:00 दिया गया था एवं शक्कर 853 एवं नमक 646 जिसका आनलाईन के माध्यम से खाद्यन वितरण के लिए दिया गया था जिसकी जांच खाद्य निरीक्षक श्रीमति ललिता शर्मा एवं दल द्वारा दिनांक 22.08 2024 को किया जाकर प्रतिवेदन कलेक्टर खाद्य शाखा बिलासपुर को दिनाक 27.08.2024 को भेजा गया था कलेक्टर खाद्य शाखा द्वारा उक्त अनियमितता के सबंध में एफ आई आर दर्ज कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित किया गया था तथा अनुविभागीय पत्र क्र/ अवि.अ/ खाद्य/2024/1025 मस्तुरी दिनाक 16 10.24 के माध्यम से सेवा सहकारी समिति मस्तुरी के प्रबंधक मनोज रात्रे तथा विक्रेता मनीराम कुरै के विरूध्द एफ आई आर दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक मनोज रात्रे एव विक्रेता मनीराम कुरै के द्वारा चावल 30.50 एवं शक्कर 12.30 तथा नमक 14.50 मिला जिसमें से चावल 272.50 क्विटल कम् शक्कर 377 क्विटल अधिक एवं रिफाइण्ड नमक 8.04 क्विटल अधिक पाया गया है। प्रबंधक मनोज रात्रे तथा विक्रेता मनीराम कुर्रे के विरूध्द एफ आई आर दर्ज कराने हेतु लिखित आवेदन पर धारा 37 ईसी एक्ट 316(5), 3(5) बीएनएस का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह(ips) श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) उदयन बेहार एवं उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) श्री डी आर टंडन के दिशा निर्देश पर आरोपी मनोज रात्रे एवं मनीराम कुर्रे को उनके सकुनत पर दबिश देकर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा दिनाक घटना को अपराध घटित करना स्वीकार किये आरोपियों को दिनांक 18.03.2025 को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
गिरः आरोपी का नाम : 01 मनोज रात्रे पिता चरण लाल रात्रे उम्र 48 साल साकिन मस्तुरी
02 मनीराम कुर्रे पिता स्व मेलाराम कुर्रे उम्र 49 साल साकिन मस्तुरी जिला बिलासपुर छ. ग.