रायपुर: प्रार्थी कुबेर वर्मा ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम मुनगी मंदिर हसौद में रहता है। प्रार्थी को भुवनेश्वर साहू नामक व्यक्ति ने बताया कि वह शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता है और बहुत लाभ कमाता है। भुवनेश्वर साहू द्वारा प्रार्थी को भी उसे शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर दुगुना लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा भुवनेश्वर साहू पर विश्वास कर उसके बताए गए उसके तथा उसके साथी शत्रुहन वर्मा एवं अन्य के बैंक खातों में अलग-अलग किश्तों में कुल 07 लाख रुपए दिए गए हैं। प्रार्थी द्वारा अपने दिए हुए शेयर ट्रेडिंग में निवेश के पैसे एवं लाभ के संबंध में भुवनेश्वर साहू से संपर्क किया गया तो भुवनेश्वर साहू का फोन नंबर बंद था। जिस पर प्रार्थी द्वारा उसके घर जाकर पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि भुवनेश्वर साहू कहीं चला गया है। इस प्रकार भुवनेश्वर साहू द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी तथा अन्य व्यक्तियों को भी शेयर ट्रेडिंग मेंइन्वेस्ट कर दुगुना लाभ कमाने का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए हड़प कर उनके साथ ठगी कर फरार हो गया था। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 659/24 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
ठगी की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक माना श्री लम्बोदर पटेल तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में प्रकरण में पूर्व में घटना में संलिप्त आरोपी शत्रुहन वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में लगातार फरार चल रहे मास्टरमाईण्ड आरोपी भुनेश्वर साहू एवं संलिप्त अन्य आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी भूनेश्वर साहू का थाना आरंग में गुम इंसान कायम किया गया था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोश्री भूनेश्वर साहू को धमतरी में स्थित किया गया, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा धमतरी से आरोपी भूनेश्वर साहू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
पूछताछ में आरोपी भूनेश्वर साहू ने बताया कि वह पूर्व में चाय के ठेले में चाय बेचने का कार्य करते थे और बाद में अपने साथी मनोहर साहू, शत्रुहन वर्मा और अन्य के साथ मिलकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करना बताया गया है। उक्त ठगी की घटना के लिए भूनेश्वर साहू द्वारा अपने साथी मनोहर साहू और एक अन्य को 10 प्रतिशत कमीशन पर फंड एकत्रित करने के लिए कहा गया था। उनके द्वारा एकत्रित किए गए फंड में से कुछ रकम लगभग 2 करोड़ रुपये को डीमैट खाते में निवेश कर दिया गया और अन्य रकम से अपने और अपने परिचितों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी गई है। साथ ही डीमैट खाते में निवेश की गई रकम शेयर बाजार में डूब जाना बताया गया है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी मनोहर साहू की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।
भूनेश्वर साहू, मनोहर साहू और उनके अन्य साथियों द्वारा लगभग 400 से अधिक लोगों को शेयर ट्रेडिंग में निवेश कराया गया।ठगी करने का झांसा देकर उनसे करीबन 100 करोड़ रुपये की ठगी करना पाया गया है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से प्रकरण से संबंधित पासबुक एवं करोड़ों रुपये का हिसाब-किताब किया गया है, उसे जप्त किया गया है और दोनों बैंक खातों को होल्ड कराया गया है। इसके साथ ही टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी भुनेश्वर साहू द्वारा ठगी की रकम से क्रय की गई अचल संपत्ति को चिह्नित कर उसे भी सीज करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण में अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपी –
01 भुनेश्वर साहू पिता स्व. गणेश राम साहू उम्र 38 वर्ष, साकिन अकोली रोड अटल विहार कॉलोनी आरंग थाना आरंग जिला रायपुर।
02 मनोहर लाल साहू पिता फुलसाय साहू उम्र 34 वर्ष, साकिन सुमीत लैंडस्केप मकान नंबर 107 नरदहा थाना विधानसभा जिला रायपुर।