चकरभाठा : श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के पालन में थाना चकरभाठा क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम नगाराडीह में एक व्यक्ति बिक्री करने हेतु अवैध रूप से महुआ शराब रखने की सूचना पर थाना प्रभारी उत्तम साहू द्वारा थाना चकरभाठा से प्रधान आरक्षक 505 निर्मल सिंह ठाकुर के हमराह स्टाफ टीम गठित कर तत्काल ग्राम नगाराडीह में आरोपी के घर रेड कार्यवाही कराया गया जहां पर आरोपी लाल बहादुर कुर्रे के कब्जे से प्लास्टिक के जरीकेन में भरा हुआ 45 लीटर महुआ शराब मिला जिसे विधिवत कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।




















