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ATM से लेनदेन हुआ फेल तो बैंक देगा मुआवजा, RBI का नया नियम..

एक तरफ एटीएम से आपको कभी भी और कहीं से भी पैसे निकालने में आसानी होती है, तो वहीं दूसरी ओर कभी-कभी ट्रांजेक्शन अटकने पर ये आपको परेशानी में डाल देते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों की इस समस्या का समाधान कर दिया है, जिसके तहत अब लापरवाह बैंकों को मुआवजा भी देना पड़ेगा.

दरअसल एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन एटीएम से कैश निकलता नहीं है। कुछ बैंक तो 3 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, तो कई बैंकों में पैसा वापस आने में वक्त लगता है। इसके साथ ही आपको कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेल्ड ट्राजेक्शन के लिए नया नियम निकाला है, जिसका पालन ना करना बैंकों को महंगा पड़ेगा। इसके तहत अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त ट्रांजेक्शन फेल हुआ और आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो बैंक को 5 दिन के अंदर ग्राहक को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है जो वो ग्राहक को उस पैसे के साथ मुआवजा भी देगा।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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