बिलासपुर : दिनांक 12.11.2023 ‘को मृतक शिवकुमार घृतलहरे पिता परागदास उम्र 36 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हाजिला बिलासपुर को बाडी में उल्टी करने एवं मुंह से झाग निकलने एवं स्वासथ खराब होने पर परिजनो द्वारा बिल्हा सीएचसी से चेकअप बाद रिफर किये जाने पर सिम्स ईलाज वास्ते भर्ती किया गया था। दिनांक 14.112023 को शिवकुमार की ईलाज दौरान मृत्यु हो गई थी। मृतक के शव ‘के पंचनामा एवं पोस्टमार्टम दौरान परिजनो द्वारा बाये पैर केउंगली में सांप काटने से फोत होना बताया गया था। पीएमकर्ता डाक्टर द्वारा शिवकुमार की मृत्युबाया पैर के उंगली में सांप काटने का में निशान पाया जाना एवं मृत्यु सांप काटने से ही होना पीएम रिपोर्ट में लेख की थी।
पुलिस जांच दौरान पंचनामा करने वाले पुलिस अधिकारी द्ारा पंचानो के समक्ष शव निरी्षण के दौरान सांप काटने का मृतक के पैर के उंगली मे निशान नही पाया था। सिम्स में शिवकुमार का ईलाज करने वाले डॉक्टर से उसके बिमारी एवं मृत्यु के संबंध में जानकारी लेने पर शराब एवं जहर सेवन से मृत्यु होना लेख कर सांप काटने मृत्यु होने का खण्डन किया गया है। शिवकुमार को ईलाज हेतु जहर एवं शराब सेवन से स्वास्थ बिगडने के कारण भर्ती गया। दो अलग अलग अभिमत मृतक शिवकुमार के मृत्यु करना पाया संबंध K प्रकाश मे आने पर उसके परिजनो से पुनः पुलिस द्वारा बारिकी से पछताछ किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि वकील कामता प्रसाद साहू के यह कहने पर कि यदि शिवकुमार की मृत्यु सांप काटने से हुई हैं बताकर पोस्टमार्टंम रिपोर्ट तैयार करवाया जाये तो शासन से तीन लाख रुपये मुआवजा मिलेगा जिसके लालच मे आकर एन्होने पुलिस को सांप काटने का झूठा तथ्य बताया है।
पुलिस जांच दौरान् यह तथ्य संजान ें आने पर् मामले की जानकारी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को दी गई जो उन्होने मामले में गहन जांच के निर्देश दिये जांच पर पता चला कि मृतक शराब पीने का आदी था और कर्ज से परेशान था जिसके कारण स्वयं जहर सेवन कर लिया था यह बात उसने स्वास्थ खराब होने पर स्वतः परिजनो को बताया था। किन्तु परिजनो द्ारा पैसे की लालच मे यह तथ्य छुपा दिया गया था। इसी प्रकार डॉक्टर द्वारा मृतक के पैर में सांप काटने का कोई निशान नही होना जानते हुये एवं अज्ञात जहर व शराब सेवन से ईलाज वास्ते अस्पताल में उसके तथ्यो का अनदेखी करते हुये गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनो को मुआवजा राशि के रुप में भर्ती होने
तीन लाख रुपये दिलाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुचाने एवं स्वं लामान्वित होनैं ‘के उददेश्य से षडयंत्र मे शामिल होकर तैयार किया गया है।
मामले की जांच पर आरोषपी वकील कामता प्रसाद साहू, डाक्टर प्रियंका सोनी, मृतक के पिता परागदास घृतलहरे, पलि नीता धृतलहरे एवं भाई हेमंत धृतलहरे द्वारा यह जानते हुये कि मृतक शिवकुमार की मृत्यु शराब एवं जहर सेवन से हुईं है, सांप काटने से नही हुई है। शासन द्वारा सांप काटने से मिलने वाले मुआवजा राशि तीन लाखं रुपये षडयंत्र पूर्वक सदोब लाम अर्ित करने की नीयत से पुलिस को झूठे तथ्य बताये गये है एवं वकील द्वारा तहसीलदार के कार्ांलय में मुआवजा हेतु आवेदन दिया गया हैमामले मे विवेचना कर विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।
आरोपीगण 01. कामता साहू पिता स्व. रामलाल साह उम्र 3६ वर्ष ग्राम पेण्डारी थाना सकरी जिला बिलासपुर । 02. डॉ. प्रियंका सोनी एमबीबीएस एम. ंी फोरेंसिक मेडिसीन सिम्स बिलासपुर । 03. पराग दास घृतलहरे पिता स्व. बगलू उम्र 66 वर् साकिन पोडी थाना बिल्हा। 04. हेमंत कुमार धृतलहरे पिता पराग दास उम्र 34 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हा। 05. श्रीमति नीता घृतलहरे पति स्व. शिवकुमार उम्र 35 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हा।